कोयला घोटाला मामले में दिल्ली HC से सीबीआई को नोटिस, निचली अदालत के निर्णय को दी थी चुनौती
छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पूर्व लोक सेवक केएस क्रोफा की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर सुनवाई स्थगित कर दी। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने राउज एवेन्यू कोर्ट के के दोषसिद्धि और तीन साल की सजा के निर्णय को चुनौती दी है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पूर्व लोक सेवक केएस क्रोफा की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जाचं एजेंसी (सीबीआई) से जवाब मांगा है। अपील याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर सुनवाई स्थगित कर दी।
निचली अदालत के निर्णय को दी चुनौती
याचिकाकर्ताओं ने राउज एवेन्यू कोर्ट के के दोषसिद्धि और तीन साल की सजा के निर्णय को चुनौती दी है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत से पहले ही अपीलकर्ताओं को मिल चुकी जमानत को देखते हुए मामला लंबित रहने तक वह बाहर रहेंगे।
दोषी को तीन साल की सुनाई थी सजा
निचली अदालत ने जुलाई माह में मामले में गुप्ता, क्रोफा और पूर्व वरिष्ठ लोक सेवक केसी सामरिया को दोषी ठहराया था और तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने जमानत दे दी थी, ताकि वे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दे सकें।
इनके अलावा अदालत मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र और बिजनेसमैन मनोज कुमार जयसवाल को भी दोषी ठहराते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई थी। दर्डा व जायसवाल को 28 जुलाई को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी।
सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि जेएलडी यवतमाल ने वर्ष 1999 से वर्ष 2005 के बीच अपने समूह की कंपनियों को चार कोयला ब्लॉकों के पिछले आवंटन को गलत तरीके से छुपाया था।
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