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    भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर दिल्ली HC ने लगाया भारी जुर्माना, टीवी डिबेट से जुड़ा मामला

    Updated: Fri, 04 Apr 2025 04:02 PM (IST)

    Shazia Ilmi Case दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में तथ्यों को छुपाने के लिए भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर भारी जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माने राशि की बात करें तो 25 हजार रुपये है। अदालत ने कहा कि इल्मी ने याचिका में उनके द्वारा कुछ ट्वीट को दबा दिया था। पढ़िए पूरी खबर।

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    राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में तथ्य छिपाने का आरोप। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में तथ्यों को छुपाने के लिए भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर 25 हजार का रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि इल्मी ने याचिका में उनके द्वारा कुछ ट्वीट को दबा दिया गया था।

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    शाजिया इल्मी ने सरदेसाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एक्स पर उनकी टिप्पणियों को लेकर दायर किया था। हालांकि, अदालत ने इल्मी द्वारा उनके मुकदमे में अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

    हाईकोर्ट ने वीडियो काे हटाने के पूर्व अंतरिम आदेश की पुष्टि की

    शाजिया इल्मी ने उनके और एक वीडियो पत्रकार के बीच विवाद दिखाने वाले 18 सेकेंड के वीडियो क्लिप को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उक्त वीडियो काे हटाने के पूर्व अंतरिम आदेश की पुष्टि की।

    शाजिया ने पत्रकार सरदेसाई के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा

    न्यायालय ने तर्क दिया कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो इल्मी के शो से बाहर जाने के बाद भी जारी रहने से उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया था और इसे ऑनलाइन जारी नहीं रखा जा सकता है। शाजिया इल्मी ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई और अन्य के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर किया था।

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