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    नवजात शिशु की देखभाल के लिए पाक्सो मामले में महिला को मिली 90 दिनों की अंतरिम जमानत

    Updated: Sun, 29 Jun 2025 06:06 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले में आरोपी एक महिला को उसके नवजात शिशु की देखभाल के लिए 90 दिनों की अंतरिम जमानत दी। अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने और जांच पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। महिला पर अपहरण मानव तस्करी और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप हैं लेकिन अदालत ने मानवीय आधार पर उसे जमानत दी ताकि वह अपने बच्चे की देखभाल कर सके।

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    नवजात शिशु की देखभाल के लिए पाक्सो मामले में महिला को मिली अंतरिम जमानत।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। न्यायिक हिरासत में जन्मे अपने दो माह के नवजात शिशु की देखभाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पाक्सो मामले में आरोपित महिला को 90 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की अवकाश पीठ ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और जांच भी पूरी हो चुकी है।

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    अदालत ने यह भी नोट किया कि मामले में सह-आरोपित को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता आरोपित महिला कुशी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। याचिका के अनुसार महिला के खिलाफ वर्ष 2019 में अपहरण, मानव तस्करी, दुष्कर्म और पाक्सो की धारा की तहत मामला दर्ज किया गया था।

    आरोपित को सबूतों से छेड़छाड़ ने करने की सलाह

    पीठ ने निर्देश दिया कि इस दौरान आरोपित न तो सुबूतों से छेड़छाड़ करेगी और न ही गवाहों को प्रभावित करने की काेशिश करेगी। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बिना अदालत की अनुमति के महिला दिल्ली से बाहर भी नहीं जा सकेगी।

    याचिकाकर्ता महिला ने यह कहते हुए जमानत की मांग की कि उसके दो बच्चे हैं और एक बच्चे का जन्म जेल में हुआ था। महिला ने कहा कि मामले में निष्कर्ष आने में लंबा वक्त लगेगा और ऐसे में बच्चों की देखभाल के लिए उसने 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने की मांग की।

    अभियोजन पक्ष ने कहा कि महिला पर गंभीर आरोप

    वहीं, महिला की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि महिला पर गंभीर आरोप हैं। यह भी तर्क दिया कि पूर्व में दी गई जमानत के समय महिला ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया था और उसके खिलाफ 24 सितंबर 2024 गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। इसके बाद महिला को 12 दिसंबर 2024 को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि उक्त तथ्यों को देखते हुए संभावना है कि महिला अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा बेल जंप करे।