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    कोविड की दवा है 'कोरोनिल', बाबा रामदेव के दावे को झटका; हाईकोर्ट ने कहा- बयान वापस लें योग गुरु

    कोरोनिल को कोरोना महामारी का इलाज होने के दावे पर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कई डॉक्टरों संगठनों की याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका में डॉक्टर संगठनों ने आरोप लगाया कि रामदेव द्वारा बेचे गए उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक गलत सूचना अभियान चलाया गया था। इससे पहले 27 अक्टूबर 2021 को अदालत ने रामदेव समेत को समन जारी किया था।

    By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 29 Jul 2024 03:03 PM (IST)
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    डॉक्टरों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। डॉक्टरों के विभिन्न संघ की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को निर्देश दिया कि वे कोरोना से होने वाली मौतों के लिए एलोपैथी को दोषी ठहराने और कोरोनिल को बढ़ावा देने वाले दावों को वापस लें।

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    सोशल मीडिया प्लेटफार्म से तुरंत हटाएं दावा

    अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगर तीन दिन के अंदर बाबा रामदेव अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म इसे तुरंत हटा दें।

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    कोरोनिल को कोरोना महामारी का इलाज होने के दावे पर योग गुरु रामदेव के खिलाफ कई डॉक्टरों के संगठनों ने बाबा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ भी दायर की गई थी।

    रणनीति के तहत किया गया प्रचार

    याचिका में डॉक्टर संगठनों ने आरोप लगाया कि रामदेव द्वारा बेचे गए उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक गलत सूचना अभियान चलाया गया था। इसमें रणनीति के तहत कोरोनिल को कोरोना महामारी के लिए वैकल्पिक उपचार होने का दावा किया गया था।

    उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर 2021 को अदालत ने मामले में पर बाबा रामदेव समेत अन्य को समन जारी किया था। वहीं न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने 21 मई को मामले पर सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था।