UER-2 टोल प्लाजा को हटाने की मांग पर दिल्ली HC का इनकार, कहा- 350 रुपये में मासिक पास लें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूईआर-2 पर मुंडका के पास टोल प्लाजा स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए 350 रुपये में मासिक पास की सुविधा देता है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ता को मासिक पास प्राप्त करने की सलाह दी जिससे टोल प्लाजा से गुजरने में आसानी होगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूईआर-2 पर मुंडका के पास टोल प्लाजा स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI/एनएचएआई) पहले से ही 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए 350 रुपये में मासिक पास की सुविधा प्रदान करता है।
याची ने कोर्ट में दिया था तर्क
याचिका रणधीर सिंह ने दायर की थी, जिन्होंने तर्क दिया कि मुंडका-बक्करवाला के पास मुंडका औद्योगिक मेट्रो स्टेशन पर स्थित टोल प्लाजा हर बार गुजरने पर 235 रुपये का 'अत्यधिक' टोल वसूलता है, जिससे उन्हें नियमित रूप से नजफगढ़ स्थित अपने निवास तक आने-जाने में अनावश्यक कठिनाई होती है।
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गजट अधिसूचना पर भरोसा जताया
एनएचएआई की ओर से पेश वकील ने 20 अगस्त, 2025 के गजट अधिसूचना पर भरोसा जताया, जिसमें 20 किमी के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए मासिक पास की कीमत 350 रुपये निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2025-26 के लिए लागू है और वार्षिक संशोधन के अधीन है।
याचिका पर कोर्ट ने किया नोट
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने देखा कि इस प्रावधान के मद्देनजर, याचिकाकर्ता मासिक पास प्राप्त कर सकता है और इस तरह टोल प्लाजा से बिना किसी यात्रा प्रतिबंध के गुजर सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई टोल प्लाजा को हटाने के लिए निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए नोट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के नियम 9(3) के तहत मासिक पास की व्यवस्था बनाई गई है।
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