ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट मामले में एक्टर एजाज खान को तत्काल राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन अश्लील वीडियो मामले में अभिनेता एजाज खान को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। एजाज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के तीस हजारी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। एजाज पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने का आरोप है जबकि एजाज ने आरोपों को झूठा बताया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऑनलाइन अश्लील कंटेंट के प्रसारण से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता एजाज खान को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जमानत देने से किया था इनकार
एजाज ने अग्रिम जमानत देने से इन्कार करने के तीस हजारी कोर्ट के आदेश को एजाज खान ने चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि एजाज को पूछताछ के लिए दो बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस पूछताछ जरूरी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार एजाज खान पर शिकायतकर्ता और उनके परिवार को निशाना बनाकर आपत्तिजनक विडियो सर्कुलेट करने और धमकी देने का आरोप है।
शिकायतकर्ता ने किया दावा
किया कि एजाज ने उन्हें और उनकी बेटी के खिलाफ अश्लील वीडियो अपलोड किए। वहीं एजाज ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मुंबई में भी एजाज खान के खिलाफ एक अभिनेत्री ने मामला दर्ज कराया है।
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