Delhi: हाईकोर्ट परिसर से लैपटॉप और आईपैड चोरी करने की आरोपित महिला को जमानत देने से इनकार
हाईकोर्ट परिसर से लैपटॉप और आइपैड चोरी करने की आरोपित महिला को जमानत देने से पटियाला हाउस कोर्ट ने रविवार को इन्कार कर दिया। ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पारद दलाल ने कहा कि आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए अदालत आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देती है। अदालत ने आरोपित महिला के उस दावे को भी ठुकरा दिया कि वीडियो में दिख रही महिला वह नहीं है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट परिसर से लैपटॉप और आइपैड चोरी करने की आरोपित महिला को जमानत देने से पटियाला हाउस कोर्ट ने रविवार को इनकार कर दिया। ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पारद दलाल ने कहा कि आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए अदालत आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देती है।
अदालत ने आरोपित महिला के उस दावे को भी ठुकरा दिया कि वीडियो में दिख रही महिला वह नहीं है। पूरी घटना 10 जुलाई की है, जब हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग से एक लॉ-इंटर्न का लैपटॉप और आइपैड चोरी हो गया था। शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रभाव रल्ली और स्तुति गुप्ता ने कहा कि आरोपित महिला हाई कोर्ट परिसर में हुए इस तरह के कई अपराध में शामिल रही है।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने महिला की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच में महिला सहयोग नहीं कर रही थी। बाद में उसकी पहचान होने के बाद उसे जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया, फिर भी वह नहीं आई और जब पुलिस अधिकारी उसके घर पहुंचे तो उसने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपित ने अपना विवरण साझा नहीं किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।