Delhi High Court : एआर रहमान के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में दिए गए अंतरिम आदेश पर लगी रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने संगीतकार एआर रहमान और पोन्नियिन सेलवन-2 के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर की ओर से वीरा राजा वीरा गाने को लेकर दायर किया गया है। अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर की ओर से संगीतकार AR Rahman और Ponniyin Selvan-2 के निर्माताओं के खिलाफ दायर Copyright उल्लंघन के मुकदमे में एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है।
Copyright मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने AR Rahman और फिल्म निर्माताओं को एकल न्यायाधीश की ओर से निर्देशित दो करोड़ रुपये अदालत में जमा करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
डागर का दावा है कि पोन्नियिन सेलवन-2 फिल्म का गाना 'वीरा राजा वीरा' संगीत की दृष्टि से जूनियर डागर ब्रदर्स की ओर से रचित और पेश की गई भक्तिपूर्ण रचना 'शिव स्तुति' के समान है।
रहमान ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ की थी अपील
25 अप्रैल को एआर रहमान ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी और इसे न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति अजय दिगपाल की खंडपीठ ने स्वीकार किया था।
एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में एआर रहमान, Madras Talkies व Lyca Productions को निर्देश दिया गया था कि वे पोन्नियिन सेलवन-2 (पीएस-2) के गाने 'वीरा राजा वीरा' में ध्रुपद कलाकार दिवंगत उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन और उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर को श्रेय दें।
एकल न्यायाधीश ने जूनियर डागर ब्रदर्स के उत्तराधिकारी, उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर की ओर से दायर मुकदमे में यह अंतरित आदेश दिया था। उन्होंने एआर रहमान और अन्य पर Copyright उल्लंघन का आरोप लगाया था।
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