Delhi HC: जानवरों के प्रति क्रूरता से जुड़ी कपिल देव की याचिका पर केंद्र से मांगा गया जवाब, 19 दिसंबर तक मामला स्थगित
Kapil Dev Plea आवारा कुत्तों को खतरनाक कक्षों में रखने जानवर को भगाने व खत्म करने की अनुमति देने से जुड़े पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के कुछ प्रविधानों को चुनौती देते वाली पूर्व क्रिकेटर कपिल देव व उनकी पत्नी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court ) ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi News: आवारा कुत्तों को खतरनाक कक्षों में रखने, जानवर को भगाने व खत्म करने की अनुमति देने से जुड़े पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के कुछ प्रविधानों को चुनौती देते वाली पूर्व क्रिकेटर कपिल देव व उनकी पत्नी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
19 दिसंबर तक मामला स्थगित
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
कपिल देव, उनकी पत्नी रोमी देव और पशु अधिकार कार्यकर्ता अंजलि गोपालन ने याचिका में कहा कि जानवरों के साथ बार-बार होने वाले बर्बर व्यवहार की घटनाओं को देखते हुए यह याचिका दायर की गई है।
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अधिनियम की इस धारा को दी गई है चुनौती
याचिका में क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह एक मनमाना कानून है क्योंकि यह जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार करने से जुड़ा है। याचिका में इसके साथ ही जानवरों से क्रूरता से जुड़ी भारतीय दंड की धारा-428 और धारा-429 को भी चुनौती दी है। समाप्त
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रिपोर्ट इनपुट- विनीत त्रिपाठी
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