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    दिल्ली हाई कोर्ट ने अनावश्यक टी-ब्रेक के समय में किया बदलाव, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया फैसला

    Updated: Thu, 15 May 2025 07:50 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट के समय में बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार लंच ब्रेक का समय बढ़ा दिया गया है और अब कोर्ट सुबह 1030 बजे से दोपहर 130 बजे तक और फिर 230 बजे से शाम 430 बजे तक बैठेगी। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री के कर्मचारियों के लिए चौथे शनिवार को नियमित कार्य दिवस भी घोषित किया है।

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    सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हाई कोर्ट ने अनावश्यक टी-ब्रेक के समय में किया बदलाव।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हाई कोर्ट के जजों के बार-बार और अनावश्यक टी-ब्रेक लेने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई हालिया टिप्पणी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बाबत ताजा अधिसूचना जारी की है। हाई कोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लंच-ब्रेक के समय में संशोधन किया है। 14 मई 2025 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार नया शेड्यूल तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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    नए समय के अनुसार, सुबह अदालत सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बैठेगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक लंच ब्रेक होगा। दूसरे चरण में अदालत 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बैठेगी। अब तक अदालतों का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक और दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक था, जबकि दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक लंच ब्रेक होता था।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी निर्णय लिया है कि रजिस्ट्री के लिए अवकाश होने वाला प्रत्येक माह का चौथी शनिवार अब रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए नियमित कार्य दिवस होगा।

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के एक दिन बाद अधिसूचना जारी

    यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के एक दिन बाद जारी हुई। 13 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं और उनके काम के मुकाबले उन पर होने वाले खर्च का आकलन करने का यह सही समय है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन साथ ही ऐसे न्यायाधीश भी हैं जो अनावश्यक रूप से कॉफी-टी ब्रेक लेते हैं।

    हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में बहुत सारी शिकायतें एक बड़ा मुद्दा

    लंच का समय क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में मिल रही बहुत सारी शिकायतें एक बड़ा मुद्दा है और इस पर गौर करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यहां तक कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का प्रदर्शन कैसा है? उन पर कितना खर्च कर रहे हैं और उसका आउटपुट क्या है? अब समय आ गया है कि हम प्रदर्शन ऑडिट करें।

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