दिल्ली हाई कोर्ट ने नकारी राजनयिक लक्ष्मी पुरी से मांगी गई TMC सांसद साकेत गोखले की माफी, अब दिया यह आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले की केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक बयानों के मामले में लिखित माफी अस्वीकार कर दी है। अदालत ने कहा कि उनके हलफनामे की सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं ली जा सकती। गोखले को नया हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अदालत गोखले की अपील याचिका पर विचार कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी व पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से सांसद साकेत गोखले ने लिखित माफी मांगी।
मंगलवार को केस में सुनवाई के दौरान सांसद साकेत गोखले की इस लिखित माफी को स्वीकार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेनु भटनागर की पीठ ने कहा कि सांसद साकेत गोखले की हलफनामे की सामग्री रिकार्ड पर नहीं ली जा सकती है।
हाई कोर्ट ने कहा- दोबारा दाखिल करें हलफनामा
पीठ ने सांसत साकेत गोखले के वकील से उनकी ओर से दी गई लिखित माफी वापस लेने और नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।
पीठ ने कहा कि दाखिल किए गए माफीनामे में अंतर है। एकल पीठ ने जिस माफीनामे को प्रकाशित करने का निर्देश दिया था और जिसे गोखले ने दाखिल किया है, उसमें फर्क है।
मामले में अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी
इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अदालत एक जुलाई 2024 के एकल पीठ फैसले के खिलाफ साकेत गोखले की अपील याचिका पर विचार कर रही है।
इसमें साकेत को पुरी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया या किसी भी आनलाइन प्लेटफार्म पर आगे प्रकाशित करने से रोक दिया गया था।
इसके साथ ही उन्हें राजनयिक लक्ष्मी पुरी से माफी मांगने के साथ ही 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का भी निर्देश दिया गया था।
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