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    Delhi High Court ने संसद सुरक्षा सेंधमारी मामले में पूछा बड़ा सवाल? दिल्ली पुलिस को दिया ये निर्देश

    Updated: Fri, 25 Apr 2025 08:04 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा में सेंध के मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या कलर स्मोक स्प्रे रखना और इस्तेमाल करना यूएपीए के तहत आता है। अदालत ने यह भी कहा कि खुलेआम मिलने वाले कलर स्मोक स्प्रे को यूएपीए के दायरे में लाने से होली और आईपीएल मैच भी इसके दायरे में आ सकते हैं।

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    दिल्ली पुलिस से तथ्यों को अगली सुनवाई पर स्पष्ट करने को कहा गया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संसद सुरक्षा सेंधमारी मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से तथ्यों को अगली सुनवाई पर स्पष्ट करने को कहा है।

    अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या कलर स्मोक स्प्रे रखना व इसका इस्तेमाल करना आतंकवादी गतिविधियों के अपराध के लिए कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आता है।

    अदालत ने नोट किया कि कलर स्मोक स्प्रे खतरनाक नहीं है। जिसका उपयोग आरोपित नीलम आजाद ने संसद परिसर के बाहर किया था। वहीं, अन्य आरोपित मनोरंजन डी व सागर ने संसद भवन के अंदर कलर स्मोक स्प्रे का उपयोग किया था।

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    मैच भी इस प्रविधान के दायरे में आएंगे

    न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि बाजार में खुलेआम उपलब्ध कलर स्मोक स्प्रे यूएपीए के दायरे में आता है तो लोग हर होली पर यह अपराध होगा और यहां तक कि इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के मैच भी इस प्रविधान के दायरे में आएंगे।

    यूएपीए के प्रविधान लागू नहीं होते

    पीठ ने अभियोजन पक्ष को इस संबंध में लेकर जवाब देने को निर्देश दिया। वहीं, नीलम आजाद ने यह कहते हुए जमानत देने की मांग की कि इस मामले में यूएपीए के प्रविधान लागू नहीं होते हैं। इसके साथ ही अदालत ने नीलम आजाद की जमानत को 29 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

    पीठ ने कहा कि नीलम आजाद की याचिका पर सह आरोपित मनोरंजन डी की जमानत याचिका के साथ सुनवाई होगी। सितंबर 2024 में ट्रायल कोर्ट ने नीलम आजाद की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आरोपित के खिलाफ लगे आरोप सत्य मानने के प्रथम दृष्टया उचित आधार हैं।

    वहीं, हाल ही में मामले पर हलफनामा दाखिल कर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वर्ष 2001 में हुए संसद हमले की की बरसी के दिन एक बार फिर संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की वारदात विरोध-प्रदर्शन न होकर एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था। आरोपित 2001 के संसद हमले की भयावह यादों को नए संसद भवन में वापस लाना चाहते थे।

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    पुलिस ने कहा था कि विस्तृत जांच से यह बात स्पष्ट हो गई है कि मुख्य आरोपित मनोरंजन और उसके साथी हमेशा से संसद में विध्वंसकारी आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। 13 दिसंबर 2023 को आरेापित सागर शर्मा व मनोरंजन डी सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा के चैंबर में आरोपित कूद गए थे। कूदने के बाद नारेबाजी करते हुए दोनों ने पीला कलर स्मोक स्प्रे छोड़ा था। वहीं, दूसरी तरफ नीलम आजाद व अमोल शिंदे संसद परिसर के बाहर इसी तरह के स्मोक स्प्रे कर नारेबाजी की थी।