Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi News: TMC सांसद साकेत गोखले की मांग को हाईकोर्ट ने ठुकराया, ये है पूरा मामला

    Updated: Thu, 15 May 2025 02:08 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में TMC नेता साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी से माफी मांगने और उसे प्रकाशित करने का आदेश दिया है। अदालत ने गोखले द्वारा सीलबंद लिफाफे में माफी मांगने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मी पुरी ने गोखले पर उनके वित्तीय मामलों के बारे में झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया था जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

    Hero Image
    हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में माफी मांगने के टीएमसी नेता साकेत गोखले अनुरोध को ठुकरा दिया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: मानहानि मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पूरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में माफी मांगने के टीएमसी नेता साकेत गोखले अनुरोध को ठुकरा दिया। साथ ही गोखले को दो सप्ताह के अंदर माफी प्रकाशित करने का आदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट ने इससे पहले गोखले का 1.9 लाख वेतन रोकने का आदेश दिया था। एक जुलाई 2024 में अदालत ने कहा था कि गोखले आरोपों से लक्ष्मी पुरी के पति व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को निशाना बना रहे थे और उनका कृत्य बेहद गैर-जिम्मेदाराना था।

    यह भी पढ़ें- Boycott Turkey: पाकिस्तान के 'यार' तुर्किये-अजरबैजान को सबक सिखाने की तैयारी, दिल्ली में जुटेंगे व्यापारी

    लक्ष्मी पुरी ने 2021 में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि साकेत गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनके वित्तीय मामलों के बारे में झूठे आरोप लगाए गए हैं। जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।