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    Delhi Election 2025: चुनाव आयोग ने वोटिंग से पहले आखिरी तीन दिन सतर्क रहने के दिए निर्देश, 24 घंटे पुलिस मुस्तैद

    Updated: Sat, 01 Feb 2025 10:28 PM (IST)

    दिल्ली चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सतर्कता एजेंसियों को आखिरी तीन दिनों में और अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि चुनाव में धनब ...और पढ़ें

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    आखिरी तीन दिनों में सतर्कता एजेंसियों को और अधिक चौकस रहने का निर्देश।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजनीतिक दल और प्रत्याशी मतदाताओं को साधने के लिए चुनाव प्रचार के लिए धनबल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है नकदी सहित 194 करोड़ के सामान जब्त किए जा चुके हैं। मतदान से पहले आखिरी तीन दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान प्रत्याशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते।

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    इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) व डीसीपी (जिला पुलिस आयुक्त) के साथ बैठक की। बाद में सीईआ कार्यालय को पत्र लिखकर मतदान से पहले आखिरी तीन दिन सतर्कता एजेंसियों को अधिक चौकस रहने और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ताकि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित हो सके।

    फील्ड स्तर पर पुलिस प्रशासन को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश

    आयोग ने कहा है कि चुनाव में धनबल के दुरुपयोग और मतदाताओं को प्रलोभन देने के सभी हथकंडों पर नजर रखी जाए। फील्ड स्तर पर सतर्कता एजेंसियां व पुलिस प्रशासन 24 घंटे सक्रिय रहे। अंतरराज्यीय पुलिस चौकियों, राज्य आबकारी जांच चौकियों इत्यादि पर कड़ी नजर रखी जाए। ताकि दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से मादक पदार्थ, मुफ्त उपहार, कीमती धातु, नकदी व शराब दिल्ली न पहुंचने पाए।

    बिना लाइसेंस वाले हथियार जब्त करने के निर्देश

    चुनाव आयोग ने बिना लाइसेंस वाले हथियारों जब्त करने का निर्देश दिया है। रिश्वत लेने या देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। यदि मतदाताओं को नकदी, उपहार, शराब या मुफ्त भोजन के वितरण करने या उन्हें धमकाने की शिकायत प्राप्त होती है और संबंधित एजेंसी के लिए तुरंत मौके पर पहुंचना संभव न हो तो घटना की सूचना तुरंत स्थानीय निगरानी दल व थाने को दी जाए।

    50 हजार रुपये नकदी के लिए दस्तावेज दिखाना जरूरी

    स्थानीय निगरानी दल व पुलिस आवश्यक कार्रवाई के लिए टीम मौके पर भेजेगी। 50 हजार रुपये नकदी ले जाने वाले व्यक्ति को अपने साथ सभी संबंधित दस्तावेज रखने होंगे। ऐसा नहीं करने पर पैसे जब्त किए जा सकते हैं। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उम्मीदवार ऐसे किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिसे आपसी मतभेद बढ़े या तनाव पैदा हो।

    वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले अपील न की जाए। मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाए। सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

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