Delhi: बच्चे से दुराचार के मामले में कोर्ट ने दोषी व्यक्ति की घटाई सजा, तीन साल से घटकर पांच महीने हुई
लगभग 13 साल पुराने बच्चे से दुराचार के मामले में कोर्ट ने दोषी व्यक्ति की सजा घटाने का निर्णय लिया है। दोषी की सजा तीन साल से घटाकर पांच महीने की गई ह ...और पढ़ें

नई दिल्ली, पीटीआई। लगभग 13 साल पुराने बच्चे से दुराचार के मामले में कोर्ट ने दोषी व्यक्ति की सजा घटाने का निर्णय लिया है। दोषी की सजा तीन साल से घटाकर पांच महीने की गई है। कोर्ट ने यह कहते हुए दोषी की सजा घटाई कि उस पर करीब 13 साल तक मुकदमा चला है और किसी अन्य मामले में उसकी संलिप्तता का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
कोर्ट ने सुनाई थी तीन साल की कैद
दिसंबर 2019 में कुलदीप सिंह को मजिस्ट्रेट अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और 342 के तहत दोषी ठहराया था और तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा और 10 हजार रुपये लगाया था। कुलदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली शर्मा ने कहा कि पीड़ित की गवाही सुसंगत थी और उस पर लगे सभी आरोप सही पाए गए।
2010 का है यह मामला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कुलदीप सिंह को दोषी ठहराने के मेट्रोपोलिटन अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि वह सजा और जुर्माना देने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को न्याय के हित में संशोधित कर रही है, क्योंकि मामला वर्ष 2010 से संबंधित है और दोषी लगभग 13 वर्षों के काफी समय तक मुकदमे से गुजर चुका है। दोषी की पहले से कोई संलिप्तता नहीं है और आरोपी गरीब आदमी है।

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