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    चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली HC से खारिज, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दिया आदेश

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:32 PM (IST)

    दिल्ली की अदालत ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है जिसमें चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। अदालत ने कहा कि आरोपों को देखते हुए पूछताछ के लिए चैतन्यनंद की हिरासत जरूरी है। चैतन्यानंद पर पहले भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं।

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- चैतन्यानंद का हिरासत में रहना है जरूरी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में खुद को आध्यात्मिक गरु बताने वाले चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

    अदालत ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए इस समय पूछताछ के लिए चैतन्यानंद की हिरासत जरूरी है। इस आदेश के कुछ घंटे पहले ही चैतन्यानंद के खिलाफ धाेखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

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    दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया कि चैतन्यानंद ने जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठ की संपत्तियों को निजी कंपनियों को सब-लीज पर देकर संस्थान पर अपना नियंत्रण मजबूत किया और आर्थिक लाभ उठाया।

    अदालत ने पाया कि आरोपी ने एआइसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा किया, दो पासपोर्ट और अलग-अलग नामों से बैंक खाते भी खोले। यहां तक कि यस बैंक के खाते से करीब 50-55 लाख रुपये निकालने के आरोप भी हैं।

    पुलिस ने बताया कि आरोपी अपने पते पर नहीं मिला और उसका फोन भी बंद था। इसके अलावा उस पर आपराधिक विश्वासघात की धारा भी लगाई गई है। यह मामला वसंत कुंज थाने में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता पीए मुरली ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पीठ की संपत्तियों और फंड्स का दुरुपयोग किया।

    जांच में सामने आया कि आरोपी ने मूल संस्थान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर करोड़ों का घोटाला किया। 

    हालांकि अग्रिम जमानत याचिका वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी थी, लेकिन चैतन्यनंद सरस्वती इससे पहले यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट संस्थान की 17 छात्रात्रों के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप है।

    दिल्ली पुलिस के मुताबिक कि वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर वह चैतन्यनंद को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

    जांच के दौरान 32 महिला छात्रों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने गाली-गलौज, अश्लील वॉट्सएप, एसएमएस और यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। पीड़िताओं ने यह भी आरोप लगाया कि संस्थान में काम करने वाले उन पर चैतन्यानंद की मांगों को मानने का दवाब बनाते थे।

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