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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 23, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi Riot: अंकित शर्मा की हत्या के केस में ताहिर हुसैन समेत 11 पर आरोप तय, आरोपितों ने ट्रायल की मांग की

By Ashish GuptaEdited By: Shyamji Tiwari
Published: Thu, 23 Mar 2023 04:46 PM (GMT+05:30)

दिल्ली दंगे में आइबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर ...और पढ़ें

कित शर्मा की हत्या के केस में ताहिर हुसैन समेत 11 के खिलाफ आरोप तय
कित शर्मा की हत्या के केस में ताहिर हुसैन समेत 11 के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में आइबी कर्मी अंकित शर्मा की अपहरण कर हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सभी आरोपित घटनास्थल पर मौजूद थे।

जानबूझ कर मारना चाहती थी भीड़- कोर्ट

दंगाई भीड़ ने हिंदुओं और उनके घरों की तरफ गोली चलाई, पत्थर और पेट्रोल बम फेंके। इससे स्पष्ट है कि दंगाई भीड़ जानबूझ कर हिंदुओं को मारना चाहती थी। इस भीड़ में शामिल आरोपित यह नहीं कह सकते कि वह इस उद्देश्य से बेखबर थे। विभिन्न गवाहों के बयान से पता चलता है कि ताहिर हुसैन अपने घर से चांद बाग पुलिया और वहां स्थित मस्जिद के बीच चक्कर काट रहा था। शेरपुर चौक की घटना का हवाला देते हुए हिंदुओं से बदला लेने के लिए वह भीड़ को उकसा रहा था।

ये थी घटना 

अंकित के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी। उसके मुताबिक, 25 फरवरी 2020 को अंकित लापता हुआ था। उस दिन वह आफिस से घर लौटने के बाद कुछ घरेलू सामान लेने के लिए बाहर निकला था। काफी देर बाद भी जब वह घर नहीं लौटा तो पुलिस को शिकायत की गई थी। अगले दिन कुछ लड़कों से रविंद्र को मालूम हुआ कि हत्या कर किसी व्यक्ति के शव को चांद बाग पुलिया मस्जिद से खजूरी खास नाले में फेंका गया है।

इसपर नाले में छानबीन करने पर अंकित का शव उसमें से बरामद हुआ। उसके शरीर से ज्यादातर कपड़े गायब थे, केवल अंडरवीयर था। उसके सिर, मुंह, छाती, पीठ और कमर पर तेजधार हथियार से किए हुए घाव थे। अंकित की पहचान को नष्ट करने के लिए हत्या करते वक्त उसके शरीर के कई हिस्सों को तेजाब से जला दिया गया था।

इनके खिलाफ आरोप तय 

ताहिर हुसैन, हसीन उर्फ सलमान, नाजिम, इसका भाई कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बाबी और मुंतजिम उर्फ मूसा

साजिश के तहत हुई थी हत्या 

कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ साजिश के तहत अपहरण व हत्या करने का आरोप तय किया है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, गैर कानूनी समूह में शामिल होकर दंगा करने का आरोप भी तय किया है। कोर्ट ने आदेश में माना कि सभी आरोपित हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे, उनके इस कृत्य की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना में दरार आ गई। आरोपित हसीन उर्फ सलमान और नाजिम के पास से चाकू बरामद हुआ था, इसलिए उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया है।