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    गैंगस्टर नीरज बवाना समेत अन्य को कोर्ट ने मकोका के आरोपों से किया बरी, रामबीर शौकीन इस मामले में दोषी करार

    By Jagran NewsEdited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 24 Aug 2023 05:23 PM (IST)

    राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवाना उसके भाई पंकज सहरावत उसके मामा और पूर्व विधायक रामबीर शौकीन दो कथित गैंगस्टर नवीन डबास और राहुल डबास को मकोका के तहत दर्ज आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि रामबीर शौकीन को एक अन्य मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है और उसके अतिरिक्त सभी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।

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    पूर्व विधायक रामबीर शौकीन और गैंगस्टर नीरज बवानिया। (बाएं से दाएं)

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवाना, उसके भाई पंकज सहरावत, उसके मामा और पूर्व विधायक रामबीर शौकीन, दो कथित गैंगस्टर नवीन डबास और राहुल डबास को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज आरोपों से बरी कर दिया।

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    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2015 में मामला दर्ज किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने शौकीन को भगोड़ा करार देने की कार्यवाही के तहत दोषी करार दिया है। धारा 174-ए (अदालत के सामने उपस्थित न होना) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

    भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अदालत से बरी किए गए आरोपी को सीआरपीसी की धारा 437-ए की शर्तों के तहत जमानत बांड भरने का निर्देश दिया। अदालत ने इसे प्रस्तुत करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को रखी है।

    'अन्य आरोपियों को तुरंत रिहा किया जाए अगर...'

    अदालत ने 23 अगस्त को आदेश दिया कि अगर रामबीर शौकीन को छोड़कर अन्य आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य को करण बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में दो दिनों के भीतर अभियोजन एजेंसी द्वारा किए गए खर्च का एक हलफनामा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

    अदालत ने फैसला सुनाया कि एक विधायक से संबंधित मामला होने के कारण इसे शीघ्रता से निपटाने की जरूरत है। अदालत शौकीन की सजा पर आगे की दलीलें 26 अगस्त को सुनेगी। वकील एमएस खान आरोपी नीरज बवाना की ओर से और वकील सुमीत शौकीन दोषी रामबीर शौकीन की ओर से पेश हुए।