Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM Rekha Gupta Attacked: हत्या के प्रयास समेत 3 धाराओं में केस दर्ज, इस एंगल से चल रही जांच; इनपर गिरेगी गाज

    Updated: Wed, 20 Aug 2025 04:40 PM (IST)

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है। संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि अभी तक किसी साजिश की बात सामने नहीं आई है। आरोपित को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा और एक सप्ताह का रिमांड मांगा जाएगा। घटना जनसुनवाई के दौरान हुई जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    Hero Image
    प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित अकेला था और कोई संगठित साजिश का संकेत नहीं मिला।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में उत्तरी जिला पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपित राजेश भाई खिमजी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या के प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संगठित साजिश का संकेत नहीं

    इस संबंध में संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अभी तक किसी आपराधिक साजिश की बात सामने नहीं आई है, इसलिए इस धारा को शामिल नहीं किया गया है। मधुर वर्मा के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित अकेला था और कोई संगठित साजिश का संकेत नहीं मिला।

    अधिकारी ने कहा कि सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1)/132/221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित को पुलिस हिरासत में लिया गया है। आगे की जांच जारी है। हम इसे सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रहे हैं।

    हालांकि, संयुक्त आयुक्त ने यह भी कहा कि जांच आगे बढ़ने पर यदि साजिश के सबूत मिलते हैं, तो संबंधित धारा जोड़ी जाएगी।

    पुलिस ने बताया कि आरोपित को कुछ देर बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एक सप्ताह का रिमांड मांगा जाएगा। इससे पहले अरुणा आसफ अली अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

    सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

    बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की यह घटना जनसुनवाई के दौरान हुई थी, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गहन जांच जारी है।

    वहीं, आरोपित के मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचने के मामले में जानकारी प्राप्त हुई है कि घटना के समय सीएम आवास के अंदर सिक्योरिटी यूनिट के पुलिसकर्मी मौजूद थे। साथ ही, बाहर स्थानीय सिविल लाइंस थाने की और नॉर्थ जिले की पुलिस मौजूद थी।

    'सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी यूनिट की हो सकती है गलती'

    आरोपित शालीमारबाग से ही जन सुनवाई में भाग लेने के लिए पर्ची बनवा कर लाया था। पुलिस के अनुसार, आवास के बाहर मौजूद पुलिकर्मियों ने पूरी जांच करने के बाद ही आरोपित राजेश भाई खिमजी को अंदर भेजा था। अत: उत्तरी जिला पुलिस की चूक की अभी कोई बात सामने नहीं आई है। 

    पुलिस अधिकारी ने कहा कि सीएम की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी यूनिट के कर्मियों की गलती हो सकती है। इसकी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों की मानें तो इस घटना के बाद सीएम की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए स्पेशल सेल इनकी सुरक्षा रिव्यू कर रही है।

    यह भी पढ़ें- सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर आया बड़ा बयान, दावा-सुनियोजित साजिश की 24 घंटे पहले से थी तैयारी