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    लोकसभा चुनाव से पहले I.N.D.I.A. की बड़ी जीत, चंडीगढ़ में AAP-कांग्रेस का बना मेयर; CM केजरीवाल ने दी बधाई

    Updated: Tue, 20 Feb 2024 05:27 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि अब आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार टीटा ही चंडीगढ़ के मेयर होंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बधाई दी और कहा कि कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है

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    चंडीगढ़ में AAP-कांग्रेस का मेयर बनने पर केजरीवाल नेे दी बधाई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। मेयर चुनाव में हुए धांधली मामले की सुनवाई करने के बाद शीर्ष अदालत ने फिर से वोटों की गिनती कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिन 8 वोटों को अमान्य किया गया था, उन्हें भी मान्य माना जाएगा।

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    कुलदीप कुमार बने चंडीगढ़ के मेयर

    सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर फैसला सुनाते आदेश दिया कि आप उम्मीदवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि अब आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार टीटा ही चंडीगढ़ के मेयर होंगे।

    केजरीवाल ने दी बधाई

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुलदीप कुमार को मेयर बनने पर बधाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, "कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। INDIA गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है।"

    AAP ने लगाया था धांधली का आरोप

    बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को 12 के मुकाबले 16 मतों से हराकर मेयर चुनाव जीत लिया था। इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी (Returning Officer) ने कांग्रेस और आप के आठ वोट को अवैध ठहरा दिया था।

    इसके बाद आप पार्षद कुलदीप कुमार ने गलत तरीके से आठ मतों को अवैध ठहराने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेयर चुनाव पर सवाल उठाए हैं। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मतगणना के वीडियो में पीठासीन अधिकारी के आचरण को देखकर कहा था कि वह मतपत्रों को विरूपित करता दिख रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है।

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