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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 30, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Arvind Kejriwal News: सरेंडर की डेडलाइन से 3 दिन पहले कोर्ट पहुंचे CM केजरीवाल, याचिका पर 1 जून को होगी सुनवाई

Published: Thu, 30 May 2024 12:08 PM (IST)Updated: Thu, 30 May 2024 02:28 PM (IST)

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आत्मसमर्पण की डेडलाइन से ...और पढ़ें

सरेंडर की डेडलाइन से 3 दिन पहले कोर्ट पहुंचे CM केजरीवाल (Photo-ANI)
सरेंडर की डेडलाइन से 3 दिन पहले कोर्ट पहुंचे CM केजरीवाल (Photo-ANI)

HighLights

  1. 1 जून को खत्म हो रही है केजरीवाल की अंतरिम जमानत
  2. कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
  3. 21 मार्च को हुई थी दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

इस पर आज गुरुवार को सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत शनिवार यानी एक जून को इस मामले पर सुनवाई करेगी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में केस लिस्ट हुआ था।

मेडिकल आधार‌ पर मांगी जमानत

बता दें कि सीएम केजरीवाल ने आत्मसमर्पण की डेडलाइन से सिर्फ तीन दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत और अंतरिम जमानत याचिका दोनों दायर की है। केजरीवाल ने मेडिकल आधार‌ पर सात दिन‌ की अंतरिम जमानत याचिका दायर की है।

इससे पहले बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मेडिकल जांच कराने के लिए सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत एक सप्ताह बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।

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21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो एक जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है।

क्या है ईडी का आरोप?

ईडी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने और शराब लाइसेंस के बदले रिश्वत मांगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एजेंसी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी जिसका इस्तेमाल उसके गोवा और पंजाब चुनाव अभियानों के लिए किया गया था।