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    उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी तेज, 350 टीमें गठित; 1 जुलाई से सभी पंपों पर रहेगी तैनात

    Updated: Sat, 28 Jun 2025 11:34 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन भरने से रोका जाएगा। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा और वाहन जब्त किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं और निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। फिलहाल सीएनजी वाहनों को छूट दी गई है।

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    उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर 350 टीमें गठित।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की धरपकड़ के लिए कमर कस ली है। विभाग ने आदेश जारी कर सभी पेट्रोल पंपों पर टीमें गठित कर दी हैं, इसमें परिवहन विभाग यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम की अलग-अलग कुल 350 टीमें तैनात रहेंगी। कर्मचारी तैनात रहेंगे और उम्र पूरी कर चुके वाहन के पहुंचने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसके मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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    निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से सभी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को दिल्ली में ईंधन भरने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, चाहे उनका पंजीकरण किसी भी राज्य में हों। इसमें 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। ईंधन लेने पेट्रोल पंप पहुंचे या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े पाए जाने वाले ऐसे वाहनों को एक जुलाई से जब्त कर लिया जाएगा, जिनकी समयसीमा समाप्त हो गई है।

    चार पहिया पर 10 हजार, दोपहिया वाहन पर 5 हजार का जुर्माना

    साथ ही ऐसे चार पहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपये और दोपहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जिन वाहनों की समयसीमा समाप्त हो चुकी है, उनका पता लगाने के लिए दिल्ली में करीब 500 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं।

    इस मुद्दे पर 26 जुलाई को हुई सीएक्यूएम बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार टीमें गठित कर दी हैं।इसके तहत पेट्रोल पंपों पर दिल्ली पुलिस की 100 टीमें, परिवहन विभाग की 59 टीमें रहेंगी। परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस द्वारा 91 पेट्रोल पंपों पर संयुक्त टीमें तैनात की जाएंगी। इसी तरह दिल्ली नगर निगम की 101 टीमें तैनात रहेंगी। पुलिस एमसीडी टीमों के साथ मिलकर ऐसे वाहनों को जब्त करेगी।

    वाहनों के मामलों में अभी फिलहाल सीएनजी वाहनों को छूट

    निर्देश के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने 17 जून को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी।जिसमें सभी संबंधित हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।सीएक्यूएम के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने 17 जून को जारी की गई अपनी एसओपी में बदलाव किया है। अब नई एसओपी के अनुसार उम्र पूरी कर चुके वाहनों के मामलों में अभी फिलहाल सीएनजी वाहनों को छूट दी गई है।