Delhi: चुनाव प्रचार में जुटे दंगे के आरोपी शिफा उर रहमान, कोर्ट ने इस शर्त पर दिया 5 दिन का कस्टडी पैरोल
Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025 दिल्ली दंगे के आरोपी शिफा उर रहमान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। शिफा उर रहमान को कोर्ट ने प्रचार के लिए पांच दिन का कस्टडी पैरोल दे दिया है। हालांकि प्रतिदिन 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है। अब शिफा उर रहमान चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी खबर।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपित शिफा उर रहमान को कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट ने विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पांच दिन का कस्टडी पैरोल दे दिया।
एआइएमआइएम का प्रत्याशी है शिफा उर रहमान
शिफा ओखला विधानसभा क्षेत्र से आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) का प्रत्याशी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह अपने प्रचार अभियान, भाषण या संवाददाता सम्मेलनों में अपने लंबित मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा।
प्रतिदिन 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल की दी अनुमति
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के कोर्ट ने शिफा को सुरक्षा व्यय के रूप में 2.07 लाख रुपये जमा करने पर 30 जनवरी से तीन फरवरी तक प्रतिदिन 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है।
अधिवक्ताओं से मिलने की दी अनुमति
उसे जामिया नगर स्थित घर जाने, पार्टी कार्यालय जाने, बैठकों में शामिल होने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अपने चुनाव प्रचार अभियान से जुड़े प्रबंधकों और अधिवक्ताओं से मिलने की अनुमति दी। सह-आरोपित ताहिर हुसैन को मिली राहत के आधार पर शिफा को कस्टडी पैरोल दिया गया है।
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