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    Delhi BMW Accident: ब्लड रिपोर्ट बताएगी नशे में थी या नहीं, बीएमडब्ल्यू से टक्कर मारने वाली महिला गिरफ्तार

    Updated: Mon, 15 Sep 2025 08:46 PM (IST)

    दिल्ली कैंट पुलिस ने बीएमडब्ल्यू कार दुर्घटना में उपसचिव नवजोत सिंह की मौत के मामले में महिला गगनप्रीत मक्कड़ को गिरफ्तार किया है। दुर्घटना के समय नशे में होने की आशंका के चलते ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। गगनप्रीत ने बताया कि उसे दुर्घटना का कारण नहीं पता। घायलों को दूर के अस्पताल ले जाने पर भी सवाल उठे हैं जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

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    दिल्ली कैंट सड़क दुर्घटना में आरोपित बीएमडब्ल्यू कार की महिला चालक गिरफ्तार, दर्ज हुए बयान।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। BMW Car की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार वित्त मंत्रालय में तैनात उपसचिव नवजोत सिंह की मौत मामले में दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने कार चला रही महिला गगनप्रीत मक्कड़ को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

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    हादसे के समय गगनप्रीत नशे में थी या नहीं, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने ब्लड सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। पुलिस की पूछताछ में गगनप्रीत ने कहा कि कार से मोटरसाइकिल को टक्कर कैसे लगी, यह उसे नहीं पता।

    यह पूछने पर कि आखिर नजदीकी अस्पताल के बजाय नवजोत व इनकी पत्नी को करीब 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल क्यों ले जाया गया, इसपर उसने कहा कि वह काफी डरी हुई थी।

    से केवल वही हाॅस्पिटल याद रहा, क्योंकि काेरोना महामारी के दौरान उसके बच्चों को यहीं भर्ती कराया गया था। समाचार लिखे जाने तक महिला से पूछताछ जारी थी।

    घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ रही पुलिस

    इस पूरे प्रकरण में पुलिस अब घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ कर इससे जुड़ी कड़ियों को आपस में जोड़ रही है, ताकि सभी संभावित प्रश्नों का उत्तर मिल सके।

    इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर दिल्ली कैंट व आसपास स्थित असपताल छोड़कर कई किलोमीटर दूर जीटीबी अस्पताल घायलों को क्यों ले जाया गया।

    इसका पता करने के लिए पुलिस ने उस कैब चालक से भी पूछताछ की, जिसके कैब से सभी घटनास्थल से जीटीबी नगर पहुंचे।

    गुलफाम ने पुलिस को बताया कि वह जब घटनास्थल पहुंचा तो देखा कि काफी भीड़ है। लोगों ने कार में फंसी गगनप्रीत व इसके पति परीक्षित को बाहर निकाला।

    गगनप्रीत ने पुलिस को बताया कि एक महिला कार की अगली सीट पर आई और उसने उसे आजादपुर स्थित हाॅस्पिटल चलने को कहा।

    समाचार लिखे जाने तक उससे पूछताछ जारी थी। इस मामले पुलिस परीक्षित से भी पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। पुलिस टीम सोमवार को जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल पहुंची और वहां के चिकित्सक से पूछताछ की।

    नू लाइफ अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट डाॅ. शकुंतला कुमार का कहना है कि 14 सितंबर दोपहर दो बजे सड़क हादसे में घायल मामले में मरीज को अस्पताल लाया गया। जिसमें बताया गया कि एक कार व मोटरसाइकिल में टक्कर के कारण हादसा हुआ है।

    बिना किसी देरी मरीज को प्राथमिक उपचार दिया, फिर तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। यहां 50 से 55 वर्ष के एक शख्स को मृत हालत में यहां लाया गया था।

    मृतक की पत्नी को कई जगह चोट लगी हुई थी। पीड़ित घायल महिला ने खुद का इलाज दूसरे अस्पताल में कराने की इच्छा जाहिर की।

    ऐसे में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जाने दिया। इसके बाद एक महिला जो बीएमडब्ल्यू कार चला रही थी, उन्हें और उनके पति को भी अस्पताल लाया गया।

    उनका भी इमरजेंसी वार्ड में तुंरत इलाज शुरू किया गया। इनमें से घायल महिला की हालत सही होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी।

    वहीं, महिला के पति के नाक से खून आने और नाक की हड्डी टूटने के कारण उन्हें हायर सेंटर में रेफर कर दिया। अस्प्ताल प्रशासन का कहना है कि हमने मेडिकल प्रोटोकाॅल का हमने पालन किया। हमारे लिए हर मरीज जरूरी है, चाहे वह कहीं से भी आए। मृतक के परिवार के साथ हमारे संवेदनाएं है।

    मुझे यह भी पता नहीं था कि मरीज को कहां से लाया जा रहा है। मुझे सिर्फ फोन पर यह पूछा गया था कि यहां आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। इस दौरान मैंने कहा कि मरीज को लाएं, हम इलाज करेंगे। हमें यह पता नहीं था कि मरीज कहां से लाया जा रहा है।

    दो बच्चे भी कार में थे मौजूद 

    गगनप्रीत ने पुलिस को बताया कि कार में उसके साथ उसके पति, घरेलू सहायिका व दो छोटे बच्चे भी थे। घरेलू सहायिका व दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। घटनास्थल से दोनों बच्चों को घरेलू सहायिका अपने साथ गुरुग्राम लेकर निकल गईं।

    गैर इरादतन हत्या की धारा में हुई एफआईआर

    दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना), 125बी (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य), 105 (हत्या न करने योग्य गैर इरादतन हत्या) और 238 (अपराध के साक्ष्यों को मिटाना, या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना) के तहत गैर इरादतन हत्या की धारा में प्राथमिकी की है।

    आरोपी की कार और पीड़ित की मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है और दुर्घटनास्थल की फोरेंसिक जांच की गई है।

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