एमएफ हुसैन पेंटिंग मामला: दिल्ली आर्ट गैलरी को राहत, FIR की मांग वाली याचिका खारिज
पटियाला हाउस कोर्ट ने एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पर दिल्ली आर्ट गैलरी के खिलाफ एफआईआर की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त सबूत हैं इसलिए पुलिस जांच की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने पेंटिंग्स पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया था जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मशहूर चित्रकार दिवंगत एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी को लेकर दिल्ली आर्ट गैलरी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग ठुकरा दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले को शिकायत के रूप में सुना जा सकता है और फिलहाल पुलिस जांच की आवश्यकता नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने मजिस्ट्रेट अदालत के 22 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा। यह याचिका अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने दायर की थी, जिन्होंने दावा किया कि दो पेंटिंग्स ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के पास पेंटिंग्स के फोटो और व्यक्तिगत अवलोकन जैसे प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं और वह गैलरी स्टाफ या विशेषज्ञों को गवाह के रूप में बुला सकती हैं। इसलिए पुलिस जांच इस स्तर पर आवश्यक नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट आगे चलकर पुलिस जांच का आदेश दे सकते हैं।
दरअसल, सचदेवा ने चार दिसंबर 2024 को प्रदर्शनी में ये पेंटिंग्स देखीं और आपत्ति जताई। बाद में पेंटिंग्स जब्त कर ली गईं, लेकिन पुलिस ने संज्ञेय अपराध न बन पाने के आधार पर एफआइआर दर्ज करने से इन्कार कर दिया था।

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