Move to Jagran APP

DDA Housing Scheme 2020: बिल्डरों की तर्ज पर डीडीए भी लेगा पसंद की लोकेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क

DDA Housing Scheme 2020 आवासीय योजनाओं के तहत पसंद की लोकेशन (कोई फ्लोर पार्क फेसिंग या कार्नर आदि) लेने के लिए आवेदकों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। यह शुल्क किस हिसाब से लिया जाएगा वो नई आवासीय योजना के हिसाब से तय किया जाएगा।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 10:29 AM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 10:29 AM (IST)
DDA Housing Scheme 2020: बिल्डरों की तर्ज पर डीडीए भी लेगा पसंद की लोकेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों की सांकेतिक फोटो।

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। DDA Housing Scheme 2020: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) भी अब बिल्डरों की तर्ज पर फ्लैटों की बिक्री करेगा। मंगलवार को हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि आवासीय योजनाओं के तहत पसंद की लोकेशन (कोई फ्लोर, पार्क फेसिंग या कार्नर आदि) लेने के लिए आवेदकों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। यह शुल्क किस हिसाब से लिया जाएगा, वो नई आवासीय योजना के हिसाब से तय किया जाएगा। हालांकि, दिव्यांगों द्वारा पसंद की लोकेशन चुनने पर उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। जहां झुग्गी वहां मकान के तहत बढ़ाया गया एफएआरडीडीए की ओर से दिल्ली में जहां झुग्गी वहां मकान (इन-सीटू प्रोजेक्ट) की तर्ज पर बनाए जाने वाले आवासीय परिसरों में व्यावसायिक उपयोग के लिए फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। इन-सीटू प्रोजेक्ट में अब एफएआर 300 तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल एफएआर कम होने से डीडीए के इन-सीटू प्रोजेक्ट में निवेशकों की ओर से रूचि नहीं दिखाई जा रही थी।

loksabha election banner

गाजीपुर में कूड़ा निस्तारण के लिए दी गई जमीन

डीडीए बोर्ड ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में कूड़ा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने के लिए 8 हजार वर्ग मीटर जमीन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को देने के लिए जमीन के लैंड यूज में बदलाव को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत भूमि को व्यावसायिक जोन से सामान्य उपयोग में बदल दिया गया है। डीडीए, एमसीडी और सीएसआइआर के बीच बीते वर्ष एमओयू के अनुसार, डीडीए यह संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान को सहमत हुआ। लैंड यूज के बदलाव से एसडीएमसी द्वारा प्लांट स्थापित करने में सुविधा होगी।

ऑक्शन रूट अनुमोदित

ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों के पारदर्शी निपटान के लिए ऑक्शन रूट को अनुमोदित किया गया है और नजरुल भूमि में संशोधन, मंत्रालय के अनुमोदन के बाद लागू होगा। मास्टर प्लान 2021/जोनल डेवलपमेंट प्लान में संशोधन और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के तहत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए अन्य संशोधनों को भी अनुमोदित किया गया जो इस प्रकार हैं।

  • इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आइएलबीएस) अस्पताल वसंत कुंज में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 5.76 एकड़ की भूमि के उपयोग को बदलकर आवासीय से सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक कर दिया गया है।
  • डीएमआरसी को दी गई छूट के समान ही मास्टर प्लान-2021 में रेपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरीडोर से संबंधित परिचालन संरचनाओं को शामिल करना।
  • राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह के लिए पार्किंग मानदंड में छूट दी गई। 

Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.