सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत, 48 घंटे में किराये का भुगतान करेगा DDA
Signature View Apartment के फ्लैट मालिकों और डीडीए के बीच किराये के भुगतान पर समझौता हो गया है। डीडीए जनवरी से जुलाई तक और उसके बाद पुनर्निर्माण तक किराया देगा। 56 फ्लैट मालिकों को जल्द ही भुगतान की उम्मीद है। उच्च-आय वर्ग के लिए 50 हजार और मध्यम-आय वर्ग के लिए 38 हजार रुपये मासिक किराया तय किया गया है।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। किराये के भुगतान को लेकर डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) और सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट (Signature View Apartment) के बीच चल विवाद की लगभग सभी अड़चन दूर हो गई हैं। किराये को लेकर डीडीए और फ्लैट मालिकों के बीच समझौते (एग्रीमेंट) का ड्राफ्ट फाइलन होने के बाद हस्ताक्षरित किराया समझौता फ्लैट मालिकों तक पहुंच भी गया है।
कितने फ्लैट मालिकों को मिलेगा किराया?
डीडीए इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक और उसके बाद तोड़फोड़ और पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने तक किराये का भुगतान करेगा। बताया जाता है कि कागजी प्रक्रिया पूरी कर फ्लैट डीडीए को सौंपने वाले 56 लोगों को अगले 24 से 48 घंटे के भीतर किराये का भुगतान होने की उम्मीद है।
मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राकेश ने बताया कि फ्लैट मालिकों और डीडीए के बीच हस्ताक्षरित किराया समझौता हमें प्राप्त हो गया है।
डीडीए इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक और उसके बाद तोड़फोड़ और पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने तक किराये का भुगतान करेगा। समझौते के अनुसार, एक जनवरी 2025 या फ्लैट के वास्तविक खाली होने की तिथि से लेकर पुनर्निर्मित संपत्ति का कब्ज़ा फ्लैट मालिक को सौंपे जाने की तिथि तक डीडीए फ्लैट मालिक को मासिक सुविधा भुगतान करेगा।
फ्लैट मालिकों को कितना किराया मिलेगा?
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राकेश ने बताया कि समझौते की शर्तों के मुताबिक डीडीए उच्च-आय वर्ग (एचआईजी) फ्लैटों के लिए 50 हजार रुपये और मध्यम-आय वर्ग (एमआईजी) फ्लैट मालिकों को 38 हजार रुपये मासिक किराये का भुगतान करेगा।
अब तक 135 मालिकों ने फ्लैट खाली कर दिए हैं, उन्हें पहले यह राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन लोगों को एक-दो दिन के भीतर किराया मिलने की उम्मीद है।
मुख्य बिंदु
- पिछले महीने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में डीडीए ने पुनर्निर्मित फ्लैटों के वापस मिलने तक फ्लैट मालिकों को किराये के रूप में सुविधा राशि (किराया) के भुगतान को मंजूरी दे दी।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर माह में डीडीए को निर्देश दिया था कि वह तीन महीने के भीतर फ्लैट खाली करवाए और तुरंत किराया सहायता प्रदान करे। इस साल मार्च में अपार्टमेंट को गिराने के लिए निविदा जारी की थी।
- अपार्टमेंट में 336 उच्च-आय वर्ग (एचआइजी) और मध्यम-आय वर्ग (एमआइजी) फ्लैट हैं, जिनकी दीवारों और छतों में गहरी दरारें आ चुकी हैं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।
- 2022 में आइआइटी-दिल्ली ने आवासीय परिसर के 12 टावरों का संरचनात्मक अध्ययन किया और पाया कि यह परिसर रहने के लिहाज से असुरक्षित है।
- 2023 में उप राज्यपाल ने डीडीए से पूरे अपार्टमेंट परिसर का पुनर्विकास करने और फ्लैट मालिकों का पुनर्वास करने का अनुरोध किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।