Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में Coldrif Cough Syrup की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, 24 घंटे में स्टॉक डिटेल्स देने का आदेश

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए खतरनाक कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद लिया गया। थोक और खुदरा विक्रेताओं को स्टॉक की जानकारी देने का आदेश दिया गया है। सरकार ने नागरिकों से डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी सिरप न देने की अपील की है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    Hero Image
    कोल्ड्रिफ’ सहित उससे मिलते-जुलते कफ सिरप की बिक्री, वितरण और भंडारण पर दिल्ली में पूर्ण प्रतिबंध।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बच्चों की मौत की चलते ‘कोल्ड्रिफ’ सहित उससे मिलते-जुलते कफ सिरप की बिक्री, वितरण और भंडारण पर दिल्ली में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

    इसके साथ ही कफ सिरप निर्माताओं के लिए डीईजी जांच अनिवार्य कर दी गई है। थोक और फुटकर विक्रेताओं (रिटेलर्स) को चौबीस घंटे में स्टाॅक डिटेल्स जमा करने का आदेश दिया गया है।

    सरकार के निर्देश पर दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने आदेश किया है। इसके साथ ही आपूर्तिकर्ताओं सहित थोक और फुटकर विकेताओं के यहां छह से 10 अक्टूबर तक सर्वे अभियान शुरू किया है।

    ड्रग इंस्पेक्टर, स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की 20 से अधिक टीम थोक व फुटकर दवा दुकानों की जांच कर संदिग्ध कफ सिरप को चिह्नित करने में जुटी हैं, जो बाजार या गोदामों में पहले से मौजूद हैं।

    सर्वे की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव को सौंपी जानी है। दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, किसी भी परिस्थिति में विषाक्त सिरप को बाजार में नहीं आने दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग यह कदम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद उठाया है। बताया गया कि तमिलनाडु की श्रीसैन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकाॅल (DEG) की मात्रा 46.28 प्रतिशत पाई गई, जो स्वास्थ्य के नुकसानदायक है।

    भोपाल लैब की रिपोर्ट के आधार पर औषधि नियंत्रक संजीव कुमार के निर्देशन में उप औषधि नियंत्रक केआर चावला ने कोल्ड्रिफ सहित उससे मिलते-जुलते कफ सिरप की बिक्री, भंडारण और वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है।

    सस्ता इलाज बन गया जानलेवा

    दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 11 कंपनियां कोल्ड्रिफ और उससे मिलते-जुलते कफ सिरप का निर्माण करती हैं।

    दिल्ली में प्रतिदिन 6,000 से 7,000 (100 मिली बोतल) कफ सिरप बिकती थीं। आमतौर पर 50 से 60 रुपये में मिलने वाले इन कफ सिरप की सर्दी-खांसी के इलाज में बड़ी मांग है।

    लेकिन डीईजी युक्त यह सस्ता इलाज बच्चों के लिए जानलेवा हो बन गया। बताया जा रहा है कि इस समय दिल्ली में इनकी एक लाख से अधिक बोतल भंडारण-वितरण में मौजूद हैं, जिनकी तलाश अब विभाग की टीम कर रही हैं। इनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स, पुलिस और स्थानीय प्रशासन शामिल हैं।

    क्या होता डीईजी

    डीईजी एक औद्योगिक रसायन है, जो एंटीफ्रीज और ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल होता है। सस्ते साल्वेंट के रूप में दवाओं में मिलाया जाना इसे घातक बनाता है।

    ऐसी स्थिति में यह किडनी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और कुछ मामलों में उपयोगकर्ता की मौत का कारक भी बन जाता है।

    छिंदवाड़ा में यही हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 से अब तक डीईजी युक्त सिरप से 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है।

    अभिभावकों को सलाह

    दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने अभिभावकों को सलाह दी है कि ‘चिकित्सक की सलाह बिना कोई सिरप बच्चों को न दें।

    ‘कोल्ड्रिफ’ दिखे तो पुलिस, हेल्पलाइन नंबर 1031 या ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित करें।’ कहा गया है कि कफ सिरप पर यह बैन सिर्फ कार्रवाई नहीं, बच्चों की जिंदगी बचाने का हमारा संकल्प है।

    दिल्ली सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी

    • कोल्ड्रिफ सिरप और उसके समान उत्पाद तुरंत बाजार से हटाए जाएं।
    • सभी निर्माता डीईजी की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के बिना किसी भी सिरप को बाजार में न भेजें।
    • सभी फुटकर और थोक विक्रेता अपने मौजूदा स्टाक की जानकारी 24 घंटे के भीतर संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर को दें।

    यह भी पढ़ें- आरएमएल अस्पताल में डॉक्टर के साथ तीमारदारों ने की मारपीट, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर