Coal Scam: कोल ब्लाॅक आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत तीन बरी, आवंटन कंपनी और निदेशक दोषी करार
झारखंड के महुगढ़ी कोल ब्लॉक आवंटन मामले में अदालत ने जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को धोखाधड़ी का दोषी पाया है जबकि कोयला मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों को बरी कर दिया गया। मामला 2006-2009 के बीच कोल ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: झारखंड के महुगढ़ी कोल ब्लाॅक आवंटन मामले में कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और तत्कालीन निदेशक केसी समारिया को बरी कर दिया है।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश संजय बंसल की अदालत ने मामले में जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल लिमिटेड और कंपनी के तत्कालीन निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को दोषी ठहराया है। अदालत अब आठ जुलाई 2025 को दोषियों की सजा पर बहस सुनेगी।
इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की गई थी
यह मामला 2006–2009 के दौरान कोल ब्लाॅकों के निजी कंपनियों को किए गए आवंटनों में भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग से मिली शिकायत के आधार पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी।
एफआईआर के अनुसार कंपनी और इसके निदेशक मनोज कुमार जायसवाल ने आवंटन के लिए गलत तथ्यों की जानकारी दी और जरूरी जानकारियों को छिपाया, ताकि अनुचित लाभ प्राप्त किया जा सके। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी।
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