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    CLAT UG 2025: रिजल्ट को लेकर चल रहे विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, मार्कशीट में होगा बदलाव

    कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) यूजी-2025 परीक्षा परिणाम के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों की कुछ आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है और कुछ आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने तय समय सीमा के भीतर आपत्तियां दर्ज नहीं कराई हैं उनकी आपत्तियों को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

    By Jagran News Edited By: Rajesh KumarUpdated: Wed, 23 Apr 2025 03:32 PM (IST)
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    क्लैट यूजी-2025 रिजल्ट के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) यूजी-2025 परीक्षा परिणाम के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

    कोर्ट ने अभ्यर्थियों की कुछ आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है और कुछ आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने तय समय सीमा के भीतर आपत्तियां दर्ज नहीं कराई हैं, उनकी आपत्तियों को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

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    मार्कशीट में होगा संशोधन

    कोर्ट ने एनएलयू कंसोर्टियम को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की मार्कशीट में संशोधन कर दोबारा अधिसूचना प्रकाशित करे। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 9 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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