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    AgustaWestland case: क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट से लगाई सजा माफी की अर्जी, तिहाड़ जेल ने दिया ये जवाब

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 18 Mar 2025 07:07 PM (IST)

    अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की सजा माफी की अर्जी पर सुनवाई हुई। तिहाड़ जेल अधीक्षक ने अदालत को बताया कि मिशेल सजा में किसी तरह की छूट का हकदार नहीं है क्योंकि उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। अदालत ने मिशेल की छह महीने की सजा माफी की याचिका के जवाब में रिपोर्ट भी मांगी है।

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    अदालत को बताया कि मिशेल सजा में किसी तरह की छूट का हकदार नहीं है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की सजा माफी की अर्जी पर राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल अधीक्षक ने अदालत को बताया कि मिशेल सजा में किसी तरह की छूट का हकदार नहीं है, क्योंकि उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है।

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    अदालत ने मांगी रिपोर्ट

    जेल अधीक्षक ने अदालत को बताया कि जेम्स की हिरासत के दौरान कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की गई, उन्होंने कहा कि कारावास के दौरान मिशेल का आचरण संतोषजनक था। अदालत ने मिशेल की छह महीने की सजा माफी की याचिका के जवाब में रिपोर्ट भी मांगी है।

    मिशेल ने मांगी अपनी आचरण रिपोर्ट

    मिशेल ने अपनी अर्जी में पिछले छह साल से जेल में रहने के दौरान अपने आचरण पर रिपोर्ट मांगी थी। मिशेल ने यह याचिका इसलिए दायर की क्योंकि जेल नियमों के मुताबिक अगर जेल में कैदी का आचरण अच्छा है तो उसकी सजा एक साल में एक महीने कम की जा सकती है।

    मिशेल को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति

    11 मार्च को कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि मिशेल को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए ताकि उसकी जमानत की शर्तें पूरी की जा सकें। मिशेल की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और उसे अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि मिशेल को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए।

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिशेल को मिल चुकी जमानत

    अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है। 4 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिशेल को जमानत दे दी थी। जबकि, सीबीआई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही मिशेल को जमानत दे चुका है।

    अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया था। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने जनवरी 2019 में मिशेल को गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2018 में मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

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