Agusta Westland Scam में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की बढ़ी मुश्किलें, ED की दलीलें सुन कोर्ट का राहत से इंकार
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को कोर्ट से राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उनकी रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि क्रिश्चियन मिशेल को आईपीसी की धारा 467 के तहत आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिशेल की रिहाई के दावे का विरोध किया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। उन्हें कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी है। इस संबंध में सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कहा कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जेल से रिहाई के निर्देश की मांग वाली याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने कहा कि क्रिश्चियन मिशेल को आईपीसी की धारा 467 के तहत आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान मिशेल के रिहाई के दावे का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कड़ा विरोध किया है। वहीं, राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में ईडी ने अपने दाखिल किये गए जवाब में कहा था कि इस मामले में मिशेल की दलीलें भ्रामक और बिना किसी आधार के हैं.
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