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    Chirag Paswan: सांसद बने रहेंगे चिराग पासवान, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

    दिल्ली हाई कोर्ट ने चिराग पासवान के हाजीपुर लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि चुनाव बिहार में होने के कारण दिल्ली हाई कोर्ट को इस पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने पासवान पर आपराधिक जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh KumarUpdated: Wed, 30 Apr 2025 07:09 PM (IST)
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    हाई कोर्ट ने बिहार से सांसद के रूप में चिराग पासवान के चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज की। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

    न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि चूंकि चुनाव बिहार में हुआ था, इसलिए हाई कोर्ट को चुनाव याचिका पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर चुनाव याचिका खारिज की जाती है।

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    याचिकाकर्ता ने लगाया था यह आरोप

    हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रिंस राज और उसके चचेरे भाई चिराग पासवान समेत उसके सहयोगियों के इशारे पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया, लेकिन पासवान ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय इस आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों के संबंध में झूठा हलफनामा दाखिल करना या हलफनामे में कोई जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 ए का उल्लंघन है और इसके लिए छह महीने की सजा हो सकती है।

    वहीं, चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, दिल्ली में चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि चुनाव बिहार में हुए थे।

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