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    Delhi Riots: अजय और प्रिंस बंसल पर जानलेवा हमले के मामले में आप पार्षद रहे ताहिर हुसैन व अन्य पर आरोप तय

    By Ashish GuptaEdited By: Pradeep Kumar Chauhan
    Updated: Thu, 13 Oct 2022 05:13 PM (IST)

    दिल्ली दंगे के दौरान दयालपुर इलाके में अजय और प्रिंस बंसल पर जानलेवा हमले के दो मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन उसके भाई शाह आलम तनवीर मलिक गुलफाम कासिम और नाजिम के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय किया है।

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    Delhi Riots: ताहिर दो साल से ज्यादा वक्त से जेल में है।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Riots: उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे के दौरान दयालपुर इलाके में अजय और प्रिंस बंसल पर जानलेवा हमले के दो मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन, उसके भाई शाह आलम, तनवीर मलिक, गुलफाम, कासिम और नाजिम के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय किया है। इनमें से एक मामले में दंगे की विभिन्न धाराओं में भी आरोप तय किए गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट में सुनवाई हुई। ताहिर दो साल से ज्यादा वक्त से जेल में है। उस पर दंगे से जुड़े 12 मामले चल रहे हैं।

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    दरअसल, 25 फरवरी, 2020 को खजूरी खास में हिंसा के दौरान दंगाइयों ने कई जगह आगजनी की थी। मुख्य करावल नगर रोड ई-ब्लाक में दंगाइयों ने करण नामक व्यक्ति के ई-रिक्शा गोदाम को लूट लिया और बाद में आग लगी दी। इस मामले में पुलिस ने ताहिर हुसैन, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम और शोएब आलम उर्फ बाबी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

    वहीं, ताहिर हुसैन पर लगे गंभीर आरोपों के मद्देनजर विशेष लोक अभियोजन मधुकर पांडेय ने अभियोजक की तरफ से पक्ष रखते हुए दावा किया कि पुलिसकर्मियों के अलावा तीन गवाहों ने इस मामले से जुड़ी घटनाओं में ताहिर हुसैन को दंगा करते देखा था। इनमें एक गवाह मुस्लिम है।

    उन्होंने बयान दिया है कि दंगाई ताहिर के घर की छत से पत्थर, पेट्रोल बम और तेजाब बम फेंक रहे थे। इसे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट के समक्ष कई तस्वीरें और वीडियो फुटेज पेश की गईं। वहीं, ताहिर के वकील ने कहा कि ताहिर पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दंगे की बड़ी साजिश रचने का मामला कोर्ट में चल रहा है।

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