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    BMW हादसा: आरोपी गगनप्रीत कौर का कोर्ट हर दावा में सीसीटीवी फुटेज से हुआ बेनकाब, न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:55 PM (IST)

    दिल्ली के धौला कुआं में हुए बीएमडब्ल्यू कार हादसे की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता वकील के अनुसार सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि कार ने ही बाइक को टक्कर मारी थी जिसके कारण नवजोत सिंह की मृत्यु हुई। गगनप्रीत की जमानत याचिका पर फैसला आना बाकी है।

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    BMW हादसा: आरोपी गगनप्रीत कौर का कोर्ट हर दावा में सीसीटीवी फुटेज से हुआ बेनकाब, न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को धौला कुआं में हुए बीएमडब्ल्यू कार हादसे की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अब उन्हें 11 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच शिकायतकर्ता वकील ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हो गया है कि कार ने ही बाइक को टक्कर मारी थी और जानबूझकर खुद को बचाने के लिए आरोपी ने ऐसे निर्णय लिए जिससे नवजोत सिंह की मौत हो गई।

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    बहस हुई पूरी और जल्द आएगा आदेश

    प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अंकित गर्ग ने गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया, जिन्हें उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने कहा कि गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर आदेश आज दोपहर 3:30 बजे सुनाया जाएगा।

    15 सितंबर को, ड्यूटी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने गगनप्रीत कौर को दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद, 17 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत को 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया था।

    गगनप्रीत कौर को न्यायिक हिरासत में भेजते समय कोर्ट ने जेल अधिकारियों को उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का निर्देश दिया। इससे पहले शिकायतकर्ता के वकील अतुल कुमार ने कहा कि बहस पूरी हो चुकी है और मामले को आदेश के लिए निर्धारित किया गया है।

    बीएमडब्ल्यू ने मारी थी बाइक को टक्कर

    मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता कुमार ने कहा कि कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि दुर्घटना के समय कार कितनी लापरवाही और तेजी से चल रही थी। हमने लिखित बयान दाखिल किए हैं।

    उन्होंने बताया कि कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज चलाकर दिखाया गया कि आरोपी ने जो बयान में कहा था कि बाइक ने कार को टक्कर मारी, यह बात पूरी तरह से गलत है। उल्टा कार ने बाइक को टक्कर मारी थी। वकील कुमार ने कहा कि हमने दिखाया कि कार कितनी लापरवाही और तेजी से चल रही थी।

    वास्तविक स्थिति यह है कि मोटरसाइकिल पीछे से आ रही थी। बीएमडब्ल्यू कार तेज गति से चल रही थी। यह धीमी हुई जब यह मुड़ी और बाइक इसके समानांतर आई और फिर इसने बाइक को टक्कर मार दी।

    ...ताकि वह कानूनी परिणामों से बच सके

    इस बीच शिकायतकर्ता वकील ने कहा कि एक चश्मदीद गवाह ने हादसे के वक्त मदद की पेशकश भी की थी लेकिन महिला ने एम्बुलेंस से मदद लेने से इनकार कर दिया। महिला जानबूझकर घायल को अपने नर्सिंग होम ले गई। घायल को जो मदद मिल सकती थी, उसे महिला ने बहुत सोची-समझी रणनीति से वंचित किया ताकि वह कानूनी परिणामों से बच सके।

    बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ 'गैर-इरादतन हत्या' से संबंधित धारा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस दुर्घटना मामले में वित्त विभाग के एक अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। वह वित्त मंत्रालय में उपसचिव के रूप में कार्यरत थे।

    यह भी पढ़ें- धौला कुआं हादसा: पटियाला हाउस कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश, गगनप्रीत कौर की जमानत पर फैसला सुरक्षित