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    Delhi Election 2025: महरौली सीट से AAP को बड़ा झटका, विधायक का चुनाव लड़ने से इनकार; बताई वजह

    Updated: Fri, 20 Dec 2024 01:55 PM (IST)

    Naresh Yadav Mahrauli दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। महरौली से विधायक नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट करते हुए अपने चुनाव न लड़ने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट से उन्हें बरी नहीं कर दिया जाता तब तक वह चुनाव नहीं लड़ेंगे।

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    Delhi Chunav 2025: दिल्ली चुनाव 2025 टिकट मिलने के बाद नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से किया मना।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Vidhan Sabha Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव का कभी भी बिगुल बज सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

    इन सबके बीच नरेश यादव (Naresh Yadav) जो आप के महरौली सीट से विधायक हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है।

    केजरीवाल ने फिर से दिया था टिकट

    आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इस बार भी इन्हें टिकट दिया था। यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि-आज से बारह साल पहले आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी में आया था।

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    इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज अरविंद जी से मिलकर मैंने उनको बताया की जब तक कोर्ट से मैं बा-इज्जत बरी नहीं हो जाता, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।

    केजरीवाल जी को फिर से CM बनाऊंगा-नरेश यादव

    यादव ने आगे कहा कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और मुझ पे लगाए गए इल्जाम राजनीति से प्रेरित और झूठे हैं। इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे चुनाव लड़ने से मुक्त कर दें। महरौली के लोगों की सेवा करता रहूँगा और एक आम कार्यकर्ता की तरह जी जान लगाकर केजरीवाल जी को फिर से CM बनाऊंगा। जय हिन्द। भारत माता की जय।

    नरेश यादव के खिलाफ क्या है मामला

    पंजाब में मालेरकोटला जिले की एक अदालत ने गत 29 नवंबर को वर्ष 2016 के कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में आप के विधायक नरेश यादव को दो साल की सजा सुनाई थी।

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने कुछ दिन पहले इस मामले में यादव को दोषी ठहराया और फैसला सुनाया था। सजा सुनाए जाने के समय अदालत में उपस्थित यादव पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

    नरेश यादव (Naresh Yadav) को किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण कार्य, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें दो साल की सजा चुनाई गई है।

    नरेश यादव को मार्च 2021 में अधीनस्थ अदालत ने बेअदबी मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ ने उनको बरी करने के खिलाफ अपील दायर की थी। पुलिस ने शुरुआत में विजय, गौरव और किशोर पर मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में इस मामले में विधायक यादव को गिरफ्तार किया गया था।

    बता दें कि 24 जून 2016 को पंजाब के मलेरकोटला में सड़क पर कुरान के फटे हुए पन्ने बिखरे मिले थे। इसके कारण गुस्साई भीड़ ने हिंसा की और वाहनों को जला दिया। मामले में यादव समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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