Swati Maliwal: 'जमानत याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती', केजरीवाल के PA विभव कुमार को कोर्ट से दूसरी बार झटका
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal Case Update) से कथित मारपीट मामले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें यह दूसरी बार है जब उनकी याचिका को खारिज किया गया। कोर्ट ने केस में अहम टिप्पणी भी की है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। (Swati Maliwal Case Hindi News) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आवास पर राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री के निज सहायक विभव कुमार की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी।
आरोपित रिहा होने पर गवाहों को कर सकता है प्रभावित -कोर्ट
अदालत ने याचिका खारिज ( Vibhav Kumar Bail plea rejected) करते हुए कहा कि अगर आरोपित को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। यह दूसरी बार है जब अदालत ने विभव की जमानत याचिका खारिज की है।
पीड़िता को लगातार मिल रही धमकी-अदालत
सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने कहा कि जांच शुरुआती चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर डर है क्योंकि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं।
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विभव को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने किया था अरेस्ट
ऐसे में इस बात की भी पूरी आशंका है कि आरोपित अगर रिहा हुआ तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती।
इससे पहले अदालत ने 31 मई को विभव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। विभव को 18 मई को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
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