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    ड्राई स्टेट गुजरात में शराब तस्करी करता है CM रेखा गुप्ता का हमलावर, जानिए कितनी हो सकती है सजा

    Updated: Wed, 20 Aug 2025 07:56 PM (IST)

    दिल्ली के सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया। पुलिस ने आरोपित राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को इस हमले के पीछे साजिश की आशंका है क्योंकि आरोपित का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले रेकी कर चुका था। मामले की जांच जारी है।

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    विस्तृत आपराधिक साजिश के संभावित पहलुओं पर जांच कर रही पुलिस व केंद्रीय एजेंसियां

    जागरण संवाददता, नई दिल्ली। सिविल लाइंस स्थित सीएम के सरकारी आवास (कैंप कार्यालय) में जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला करने वाले राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया ड्राई स्टेट गुजरात का शराब तस्कर है।

    स्पेशल सेल के एक अधिकारी का कहना है कि आरोपित पर 2017 से 2022 तक राजकोट के भक्तिनगर थाने में जो नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वे सभी शराब तस्करी, आपराधिक धमकी, शराब पीकर मारपीट करने, धारदार हथियार का इस्तेमाल करने के मामले शामिल हैं।

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    चार मामलों में वह बरी हो चुका है। पांच मामले अभी भी विचाराधीन है। उसपर पत्नी के साथ मारपीट करने का भी केस दर्ज है। आरोपित, उसका भाई और पिता सभी ऑटो चलाते हैं।

    पुलिस को सकारिया के पशु प्रेमी होने पर शक

    पुलिस काे शक है कि सकारिया पशु प्रेमी नहीं है, हो सकता है कि उसे मुख्यमंत्री पर हमला करने के लिए ही साजिश के तहत बुलाया गया हो।

    जिस तरह से आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया उससे पुलिस को शक है कि आरोपित ने कुछ लोगों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए पहले विस्तृत आपराधिक साजिश रची है।

    साजिश का पता लगाने के लिए राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया से उत्तरी जिला पुलिस के अलावा स्पेशल सेल और आईबी समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही है। एक संयुक्त आयुक्त के नेतृत्व में आपराधिक साजिश रचे जाने, सुरक्षा में चूक आदि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

    संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा का कहना है कि आरोपित कैंप कार्यालय में अकेले आया था। इसलिए अभी मुकदमे में आपराधिक साजिश की धारा नहीं लगाई गई है। जांच में साजिश का पता चलने पर यह धारा जोड़ दी जाएगी।

    मिल सकती है जिंदगी भर जेल में रहने तक की सजा 

    आरोपित के खिलाफ सिविल लाइंस थाना पुलिस ने फिलहाल बीएनएस की तीन धाराओं हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने व उनके काम में बाधा डालने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने में केस दर्ज कर लिया है।

    हमले के दौरान मुख्यमंत्री को चोट भी पहुंची है, इसलिए पुलिस ने हत्या के प्रयास की सबसे गंभीर धारा लगाई है। हत्या के प्रयास की सामान्य धारा जिसमें पीड़ित को चोट नहीं पहुंचती है, उसमें 10 साल सजा का प्रविधान है।

    चोट लगने के मामले में लगाई गई इस धारा में आजीवन कारावास तक के सजा का प्रविधान है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने व उनके काम में बाधा डालने की धारा में दो साल की सजा व जुर्माना लगाया जा सकता है।

    इतना ही नहीं सरकारी काम में बाधा पहुुंचाने में तीन माह की सजा और दो हजार जुर्माना का प्रविधान है। पुलिस अगर इस केस में मजबूत साक्ष्य जुटाने में कामयाब हो जाती है तक आरोपित काे आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है।

    घर पर उज्जैन का बताकर दिल्ली पहुंचा आरोपित

    पुलिस का कहना है कि सोमवार को घर वालों से वह उज्जैन जाने की बात कहकर निकल गया था। अहमदाबाद से ट्रेन से वह उज्जैन होते हुए मंगलवार सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंचा। वहां से पहले वह सिविल लाइंस स्थित एक रैन बसेरा पर पहुंचा।

    रैन बसेरा में किसी ने उसे सलाह दी कि वह सिविल लाइंस स्थित गुजराती समाज भवन में चला जाए इसपर वह गुजराती समाज भवन में आ गया था।

    वहां कुछ देर रुकने के बाद वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री के घर चला गया था। घर के बाहर रिक्शा से उतर कर उसने चालक को नकद पैसा दिया और फिर किसी से मोबाइल पर बात की। उसके बाद उसने मुख्यमंत्री के घर का वीडियो बनाया।

    पुलिस अधिकारी का कहना है कि रेकी करने के मकसद से वह वहां पहुंचा था। इस दौरान उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।

    जन सुनवाई में शामिल होने के लिए पर्ची बनवाने के बाद वह वापस सिविल लाइंस आ गया था। बुधवार सुबह आठ बजे वह मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया।

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