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    'आम आदमी टाइप-8 बंगले के लिए नहीं लड़ता', केजरीवाल को सरकारी आवास देने पर साॅलिसिटर जनरल की HC में दलीलें

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:06 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में सरकारी आवास मिलेगा। अदालत ने आवास आवंटन के मुद्दों पर चिंता जताई और कहा कि इनका समाधान अन्य लोगों के लिए भी हो। आप ने राष्ट्रीय दल के आधार पर आवास आवंटन की मांग की थी। आवास के प्रकार को लेकर अदालत में जिरह हुई जिसके बाद अदालत ने आदेश पारित करने की बात कही।

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    अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में मिलेगा सरकारी आवास: केंद्र सरकार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि अदालत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के भीतर उपयुक्त आवास आवंटित किया जाएगा। आप की याचिका पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए साॅलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष यह जानकारी दी। एसजी के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए पीठ ने कहा कि उचित आदेश पारित किया जाएगा। साथ ही, यह भी कहा कि आवास आवंटन से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाना है।

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    पीठ ने जताई अन्य की भी चिंता

    पीठ ने कहा कि आवंटन से जुड़े ऐसे मुद्दों का समाधान न केवल राजनेताओं के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर ध्यान देना होगा। इस बार न केवल राजनेताओं के लिए बल्कि गैर-राजनेताओं के लिए भी। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना चाहिए।

    आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय दल के आधार पर सरकारी आवास आवंटित करने की मांग को लेकर आप ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद चार अक्टूबर 2024 को छह-फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया था। तब से वह मंडी हाउस के निकट पार्टी के अन्य सदस्य के आधिकारिक आवास पर रह रहे हैं।

    कभी नहीं लड़ता है आम आदमी : एसजी

    आवास के टाइप का लेकर अदातल में रोचक जिरह हुई। आप की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने इस पर तर्क दिया कि आवंटित किया जा रहा आवास केजरीवाल को पहले दिए गए आवास से कम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह टाइप-सात या आठ रहा है और सरकार मेरे मुवक्किल को टाइप-पांच में डाउनग्रेड नहीं कर सकती।

    '...लेकिन यह अदालत है'

    हालांकि, पीठ ने कहा कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो इसे न लें लेकिन समाधान यही है कि आप एसजी से बात करें। इस पर एसजी ने कहा कि आम आदमी कभी टाइप-आठ के लिए नहीं लड़ता। जवाब में राहुल मेहरा ने कहा कि चुनावों में ये सारी नारेबाजी जायज थी, लेकिन यह अदालत है।

    इस पर पीठ ने हस्तक्षेप करते हुए अदालत ने दलीलें सुन ली हैं और मामले पर आदेश पारित किया जा जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल आवंटित आवास से संतुष्ट नहीं हैं तो आप और केजरीवाल सरकार से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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