दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS श्रेणी के लिए इस तारीख से होंगे आवेदन, CWSN कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू
दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वंचित समूह और दिव्यांग श्रेणी (CWSN) के विद्यार्थियों के लिए नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी और 19 फरवरी तक चलेगी। आवेदन शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Nursery Admissions 2025: शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) व दिव्यांग श्रेणी (सीडब्ल्यूएसएन) के विद्यार्थियों के नर्सरी, केजी और पहली में दाखिला प्रक्रिया को लेकर तिथियों की घोषणा कर दी है।
निदेशालय स्कूलों में दाखिले के लिए तीन फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरु करेगा। जिन उम्मीदवारों को आवेदन करना है वो शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 19 फरवरी है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए बढ़ी आय सीमा
वहीं, जिन विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया है निदेशालय उनके लिए पांच मार्च को पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रा आयोजित करेगा। इस ड्रा में जिन विद्यार्थियों का चयन होगा उन्हें निदेशालय स्कूल आवंटित करेगा। स्कूल आवंटन से संबंधित सभी सूचना विद्यार्थियों के अभिभावकों को मैसेज के जरिए सूचित कर दी जाएगी।
अभिभावकों को इसके बाद दाखिले से जुड़े सभी संबंधित दस्तावेज लेकर स्कूल पहुंचना होगा और दाखिला सुनिश्चित करना होगा। वहीं, निदेशालय ने इस बार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आय सीमा को भी बढ़ाकर पांच लाख तक कर दिया है। पहले इस श्रेणी में दाखिले के लिए एक लाख तक की वार्षिक आय अनिवार्य होती थी, लेकिन अब पांच लाख तक की आय वाले परिवार भी आवेदन कर सकेंगे।
नगर निगम और एनडीएमसी के निजी स्कूलों में दाखिले भी इसी आवेदन प्रक्रिया के तहत होंगे। लेकिन आवेदन प्रक्रिया के दिशानिर्देश नगर निगम और एनडीएमसी अलग से जारी करेगा। वहीं, सभी का कंप्यूटराइज्ड ड्रा शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोजित होगा।
आवेदन करने के लिए माता-पिता या अभिभावक में से किसी एक का आधार नंबर अनिवार्य होगा। वहीं, बच्चे का आधार नंबर जरूरी नहीं होगा। केवल दिल्ली के रहवासी ही दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित श्रेणी की हैं। इसमें 22 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस व डीजी वर्ग और तीन प्रतिशत सीटें दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए हैं।
कैपिटेशन फीस या स्वैच्छिक डोनेशन मांगा तो होगी कार्रवाई
निदेशालय ने स्पष्ट किया कि दाखिले को लेकर कोई भी स्कूल किसी भी विद्यार्थी के अभिभावक से कैपिटेशन फीस या स्वैच्छिक डोनेशन मांगा तो संबंधित स्कूल पर कार्रवाई होगी। स्कूल से कैपिटेशन फीस से मांगी गई रकम को 10 गुना करके चुकाना होगा।
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