AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस पर हमले के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी है। अमानतुल्लाह खान पर भीड़ का नेतृत्व करने और एक आरोपी को भागने में मदद करने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामिया नगर में पुलिस पर हमले के मामले में अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान से जवाब मांगा है। निचली अदालत के 25 फरवरी के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी कर सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
खान पर ये आरोप
खान पर 10 फरवरी को एक भीड़ का नेतृत्व करने और हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी घोषित अपराधी शाहवेज खान को हिरासत से भागने में मदद करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
अपील याचिका में पुलिस ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाहवेज खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसे मामलों में लागू होने वाले टेस्ट पर विचार किए बिना अमानतुल्लाह खान को राहत देकर गलती की है, जबकि पुलिस ने कहा कि खान के खिलाफ 26 मामले लंबित हैं।
पुलिस ने दलील दी कि आप विधायक पुलिस अधिकारियों के काम में दखल देते हैं और ऐसा करना उनकी आदत है। 25 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने आप विधायक को अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने और जब भी जांच अधिकारी बुलाएं, सहयोग करने का निर्देश दिया था। ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि खान के खिलाफ अपराध की सजा सात साल से कम है और मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।
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