Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR की AQI में सुधार होते ही हटाए गए GRAP-3 के प्रतिबंध, अब नहीं है निर्माण पर रोक
Delhi Air Pollution दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर GRAP-3 के प्रतिबंध लागू किए गए थे। इन प्रतिबंधों के तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्यों के साथ साथ तोड़फोड़ पर रोक लगी थी। बुधवार को केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने दिल्ली-NCR में इन प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दे दिया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली-NCR की जहरीली हवा को लेकर कुछ ही दिनों पहले GRAP-3 के प्रतिबंध लागू किए गए थे, जिसमें गैर जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई थी। इसे लेकर बुधवार को केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने दिल्ली-NCR में इन प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दे दिया है। इसके तहत BS-3 इंजन के वाहनों के परिवहन पर भी रोक लगाई गई थी।
कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता में रहेगा मामूली सुधार
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत कार्रवाई करने वाली कमेटी ने यह निर्णय दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार होते देख किए है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली की Air Quality Index 304 दर्ज की गई थी। मौसम विज्ञान विभाग और Indian Institute of Tropical Meteorology के अनुसार अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'गंभीर' श्रेणी में जाने की संभावना नहीं है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में रहेगी।
वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए होता AQI का प्रयोग
Air Quality Index से हवा की गुणवत्ता की जांच की जाती है। AQI के आधार पर वायु में मौजूद प्रदूषण के स्तर की जानकारी हासिल की जाती है। AQI को दर्ज करने के लिए छह कैटेगरी बनाई गई है। शून्य से 50 के बीच अगर AQI है तो इसका मतलब वायु गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। अगर AQI 51 और 100 के बीच है तो हवा गुणवत्ता संतोषजनक मानी जाएगी। अगर 101 से 200 की बीच रही तो मध्यम श्रेणी माना जाता है। 201 से 300 के बीच हवा गुणवत्ता को खराब माना जाता है। 301 से 400 के बीच अगर AQI दर्ज हुआ है तो माना जाएगा की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं अगर 401 से 500 के बीच AQI हुआ तो गंभीर श्रेणी में माना जाएगा।
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