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    सोनम वांगचुक समेत अन्य की रिहाई के बाद दिल्ली HC ने याचिका की रद, केंद्र सरकार ने मांगों को लेकर दिया आश्वासन

    Updated: Thu, 03 Oct 2024 12:51 PM (IST)

    Sonam Wangchuk Release पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत रिहा किया। वांगचुक ने कहा कि उन्हें गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में उनकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या गृह मंत्री से मुलाकात कराई जाएगी। बता दें वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पदयात्रा कर रहे थे।

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    सोनम वांगचुक समेत अन्य की मांगों को स्वीकार किया गया और उनकी रिहाई हुई: एसजी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सालिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने बताया कि निषेधाज्ञा रद कर दी गई है। इसके बाद वांगचुग सकेत अन्य प्रदर्शनकारियों को बुधवार को राजघाट ले जाया गया। जहां उन्होंने अपनी मांग रखी और इसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया।

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    ऐसे में याचिका निरर्थक हो गई है। इस पर पीठ ने कहा कि क्योंकि वांगचुग समेत अन्य प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को रिहा करने की मांग से जुड़ी दो याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

    वांगचुक और 120 लोगों को लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर राजधानी की ओर मार्च करते समय दिल्ली सीमा पर सिंघु बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया है। मार्च का आयोजन लेह एपेक्स बाडी (एलएबी) द्वारा किया गया था।

    जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ पिछले चार वर्षों से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, लद्दाख के लिए एक लोक सेवा आयोग और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों के साथ शीघ्र भर्ती प्रक्रिया और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है।

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