'परिसर खाली करने को तैयार', कोर्ट की जमीन कब्जाने के आरोप पर AAP ने SC में क्या दी सफाई
सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यह जमीन 2015 में उसे आवंटित की गई थी। पार्टी वह परिसर खाली करने के लिए तैयार है। बता दें कि आम आदमी पार्टी राउज एवेन्यू में पार्टी कार्यालय को तत्काल खाली करने के निर्देश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय पहुंची और एक आवदेन के माध्यम से अपना पक्ष रखा है।

पीटीआई, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने कार्यालय की जमीन से जुड़े विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यह जमीन 2015 में उसे आवंटित की गई थी।
परिसर खाली करने को तैयार- AAP
पार्टी वह परिसर खाली करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार, एक वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए, जबकि केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।
आम आदमी पार्टी राउज एवेन्यू में पार्टी कार्यालय को तत्काल खाली करने के निर्देश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय पहुंची और एक आवदेन के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। पार्टी ने कहा कि इसका आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
शीर्ष अदालत ने जताई थी हैरानी
सुप्रीम कोर्ट ने गत 13 फरवरी को इस मामले की सुनवाई की थी और दिल्ली सरकार, रजिस्ट्रार जनरल और दिल्ली हाई कोर्ट को आप द्वारा कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय चलाए जाने पर हैरानी भी जताई थी।
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