Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Defamation Case: आतिशी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई आज, ट्रायल कोर्ट ने दिया था BJP नेता को झटका

    Updated: Mon, 03 Feb 2025 07:37 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट में आज मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर सुनवाई होगी। भाजपा नेता ने अपील में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। आइए जानते हैं इस केस से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है?

    Hero Image
    आतिशी मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ मामले पर सुनवाई करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा नेता ने अपील दायर कर कहा है कि मानहानि की शिकायत को खारिज करने के साथ ही एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द कर विशेष न्यायाधीश कानून में अपनी शक्ति के दायरे से बाहर कार्य किया है।

    बीजेपी नेता ने निर्णय में कानूनी खामियां बताई 

    भाजपा पूर्व मीडिया प्रभारी कहा कि विशेष न्यायाधीश ने इसकी अनुमति भी नहीं दी। शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए मुकदमा चलाना होगा। ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका में यह भी कहा गया कि उक्त निर्णय में कई कानूनी खामियां हैं।

    आप विधायकों से पाला बदलने की पेशकश देने का आरोप

    दिल्ली भाजपा के पूर्व मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा था कि आतिशी ने 27 जनवरी 2024 और बाद में दो अप्रैल 2024 को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में निराधार आरोप लगाए थे। इसमें उन्होंने भाजपा पर आप विधायकों से संपर्क करने और पाला बदलने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपये पेशकश करने का आरोप लगाया था।

    28 जनवरी को राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने माना था कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक भ्रष्टाचार के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग हैं, इसे मानहानि नहीं कहा जा सकता है।

    केस को रद्द करते हुए कोर्ट ने की थी टिप्पणी

    बता दें, बीजेपी नेता की तरफ से दाखिल मानहानि के केस को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने समन को रद्द करते हुए कहा था कि आप नेता की टिप्पणी विपक्षी पार्टी के खिलाफ की गई थी, न कि संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ।

    आतिशी ने ईडी कार्रवाई की धमकी की भी कही थी बात

    आतिशी ने दावा किया था कि बीजेपी ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया था और उनसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर एक महीने के भीतर ऐसा नहीं किया तो ईडी का सामना करना पड़ेगा। यह पूरा मामला 2024 के लोकसभा चुनाव से एक महीना पहले का है।

    यह भी पढ़ें- 'दंगे के वक्त कहां थे, क्यों नहीं की लोगों की मदद', प्रियंका गांधी का अरविंद केजरीवाल से सवाल