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    Delhi Violence: ताहिर के साथ साये की तरह रहने वाले शख्स ने खोली उमर खालिद की पोल

    By Prateek KumarEdited By:
    Updated: Thu, 07 Jan 2021 07:30 AM (IST)

    कोर्ट ने कहा है कि आरोपपत्र में इस बात का पर्याप्त आधार है कि ताहिर हुसैन उमर खालिद और अन्य ने दंगे की साजिश साथ मिलकर रची। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश दिया है कि आरोपित को जेल अधीक्षक के जरिये आरोपपत्र की प्रति मुहैया कराई जाए।

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    दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन।

    नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन के साथ साये की तरह रहने वाले शख्स ने उमर खालिद को लेकर कई गहरे रहस्यों से पर्दा उठाया है। उसकी गवाही के आधार पर दिल्ली पुलिस ने खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा के मामले में ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उमर खालिद को आरोपित बनाया है। उसने बयां किया है कि ताहिर ने उसके सामने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों को मोटी रकम बांटी। यह भी बताया कि आठ जनवरी 2020 को कार से उतरने के बाद शाहीन बाग में स्थित दफ्तर में ताहिर हुसैन गया था। वहां उमर खालिद और खालिद सैफी के साथ जाते हुए उसने देखा। करीब एक से डेढ़ घंटे बैठक करने के बाद सभी उस दफ्तर से बाहर निकले।

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    इस गवाह के बयानों के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार किए गए आरोपपत्र को पढ़ने के बाद कड़कड़डूमा स्थित मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिनेश कुमार की कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्या पर्याप्त साक्ष्य हैं कि ताहिर हुसैन और उमर खालिद संपर्क में थे। प्रथम दृष्या यह भी जाहिर होता है कि ताहिर दंगे भड़काने के लिए प्रदर्शनकारियों को धन उपलब्ध कराया और दंगाइयों को लोगों को लूटने और संपत्तियों को जलाने के लिए उकसाया। कोर्ट ने कहा है कि आरोपपत्र में इस बात का पर्याप्त आधार है कि ताहिर हुसैन, उमर खालिद और अन्य ने दंगे की साजिश साथ मिलकर रची। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश दिया है कि आरोपित को जेल अधीक्षक के जरिये आरोपपत्र की प्रति मुहैया कराई जाए। इस मामले में अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।

    पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना और नताशा की जमानत पर सुनवाई कल

    दिल्ली दंगे के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपित पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलीता और नताशा नरवाल की जमानत अर्जी पर भी बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने जमानत पर निर्णय लेने के लिए सुनवाई की तारीख तय की है। इन दोनों पर दंगे की साजिश में शामिल होने का आरोप है। एक आरोपपत्र में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जहांगीरपुरी से जाफराबाद दंगे में शामिल होने पहुंची 300 महिलाओं को देवांगना ने कथित तौर पर भड़काया। देवांगना पर प्रदर्शन स्थल पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगाया था।

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