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    Delhi News: वोटिंग से एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने CM आतिशी को जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला

    Updated: Tue, 04 Feb 2025 06:28 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर मुख्यमंत्री आतिशी से जवाब मांगा है। प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया था कि आतिशी ने एक प्रेसवार्ता के माध्यम से भाजपा पर आप विधायकों को तोड़ने के लिए रिश्वत देने का प्रयास करने का बयान दिया था। ट्रायल कोर्ट ने मानहानि मामले को खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ प्रवीण शंकर ने अपील दायर की है।

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    आप विधायकों को तोड़ने के आरोप पर भाजपा नेता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मानहानि मामला खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर मुख्यमंत्री आतिशी से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जवाब मांगा है।

    प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया था कि आतिशी ने एक प्रेसवार्ता के माध्यम से भाजपा पर आप विधायकों को तोड़ने के लिए रिश्वत देने का प्रयास करने का बयान दिया था। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

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    दिल्ली भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर क्या बोले

    अपील दायर कर कहा है कि मानहानि की शिकायत को खारिज करने के साथ ही एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद कर विशेष न्यायाधीश कानून में अपनी शक्ति के दायरे से बाहर कार्य किया है।

    दिल्ली भाजपा (BJP) के पूर्व मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर ने कहा है कि विशेष न्यायाधीश ने इसकी अनुमति भी नहीं दी शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए मुकदमा चलाना होगा।

    20 से 25 करोड़ रुपये पेशकश करने का लगाया था आरोप 

    ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रद करने की मांग करते हुए याचिका में यह भी कहा गया कि उक्त निर्णय में कई कानूनी खामियां हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी ने 27 जनवरी 2024 और बाद में दो अप्रैल 2024 को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर आप विधायकों से संपर्क करने और पाला बदलने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपये पेशकश करने का आरोप लगाया था। 28 जनवरी को राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश ने प्रवीण शंकर के मानहानि मुकदमे को खारिज कर दिया था।

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