26/11 मुंबई हमला : तहव्वुर राणा अपने भाई को कर सकता है तीन कॉल, मगर एक शर्त पर...बढ़ी न्यायिक हिरासत
पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अपने भाई से तीन बार फोन पर बात करने की इजाजत दी है ताकि वह निजी वकील रखने पर बात कर सके। न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश दिया और राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ा दी। एनआईए सूत्रों के अनुसार सभी फोन कॉल रिकॉर्ड की जाएंगी और बातचीत अंग्रेजी या हिंदी में होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपित तहव्वुर हुसैन राणा को इस माह अपने भाई से तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति दी है। इन कॉल का उद्देश्य निजी अधिवक्ता रखने पर चर्चा करना होगा।
कॉल के दौरान जेल अधिकारी मौजूद रहेंगे
विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने बुधवार को इन-चैंबर कार्यवाही के दौरान यह आदेश दिया। अदालत ने राणा की न्यायिक हिरासत भी आठ सितंबर तक बढ़ा दी है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान राणा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ था।
एनआईए सूत्रों के अनुसार, राणा की सभी फोन कॉल रिकॉर्ड की जाएंगी और बातचीत केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही हो सकेगी। कॉल के दौरान जेल अधिकारी मौजूद रहेंगे।
प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया
मामले में कानूनी सहायक पीयूष सचदेवा ने आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र में कुछ दस्तावेज की जांच करने के लिए समय मांगा। राणा को 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी माना जाता है। उसे अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था।
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