26/11 मुंबई हमला: तहव्वुर राणा को परिजनों से एक बार बात करने की मिली अनुमति, बस एक टॉपिक पर होगी बात
पटियाला हाउस अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत दी ताकि वह निजी वकील नियुक्त करने पर सलाह कर सके। राणा ने सरकारी वकील बदलने के लिए याचिका दी थी। जेल प्रशासन ने पहले सुरक्षा कारणों से इनकार किया लेकिन अदालत ने अनुमति दे दी। राणा जो कि एक कनाडाई नागरिक है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपित तहव्वुर हुसैन राणा को स्वजनों से एक बार टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने स्पष्ट किया कि यह फोन काल सिर्फ निजी अधिवक्ता की नियुक्ति पर चर्चा करने के सीमित उद्देश्य के लिए ही अनुमति है।
राणा ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि वह अपना कानूनी सहायता वाला सरकारी अधिवक्ता को बदलना चाहता है और इसके लिए उसे पहले परिवार से सलाह करनी जरूरी है। राणा फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उसकी काल की मांग को पहले खारिज कर दिया था। हालांकि, अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक बार की अनुमति दे दी।
पाकिस्तान में जन्मा कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा
तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तान में जन्मा कनाडाई नागरिक है, जिस पर 26/11 मुंबई हमले सहित अंतरराष्ट्रीय आतंकी साजिशों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। मुंबई हमले में 166 लोगों की जान गई थी।
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