लाइव लोकेशन साझा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन, दिल्ली HC ने ट्रायल कोर्ट की शर्त को बताया गैरकानूनी
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देते समय लाइव गूगल लोकेशन साझा करने की शर्त को गैरकानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि यह शर्त निजता के अधिकार का उल्लंघन है। वर्धमान डेवलपर्स के डायरेक्टर हरिंदर बशिष्ठ की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत की शर्तें सजा देने वाली नहीं होनी चाहिए।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। लाइव गूगल लोकेशन साझा करने का निर्देश देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए लोकेशन साझा करने का आदेश दिया था।
जमानत की शर्त में संशोधन की मांग वाली वर्धमान डेवलपर्स के डायरेक्टर हरिंदर बशिष्ठ की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि लाइव लोकेशन साझा करने के लिए कहना याचिकाकर्ता के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने ये टिप्पणी करते हुए ट्रायल कोर्ट के संंबंधित आदेश को हटा दिया। ट्रायल कोर्ट ने हरिंदर बशिष्ठ को जमानत देते हुए उन्हें गूगल सेवा का इस्तेमाल करके 24 घंटे अपनी रियल-टाइम लोकेशन जांच अधिकारी के साथ शेयर करने का निर्देश दिया था।
ट्रायल कोर्ट ने 21 जून को यह आदेश याची को जमानत देते हुए दिया था। वर्धमान डेवलपर्स के डायरेक्टर हरिंदर बशिष्ठ की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि किसी आरोपी से गूगल ट्रैकिंग को जरूरी बनाने का निर्देश बहुत दखल देने वाला और कानून द्वारा समर्थित नहीं है।
इस तर्क से सहमति व्यक्त करते हुए पीठ ने फ्रैंक विटस बनाम एनसीबी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इसमें शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था किसी आरोपी की तकनीकी आधारित ट्रैकिंग सर्विलांस के बराबर है और संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत इसकी इजाजत नहीं है।
शीर्ष अदालत के निर्णय का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि जमानत की ऐसी शर्तें कोर्ट द्वारा दी गई आजादी को असल में एक तरह से कैद में बदल सकती है। इस शर्त को आधारहीन बताते हुए पीठ ने यह भी कहा कि जमानत की शर्तें न तो सजा देने वाली होनी चाहिए और न ही सर्विलांस पर आधारित। अदालत ने उक्त टिप्पणी व निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।